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हाईकोर्ट का बिहार सरकार को आदेश- जल्द करें गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान

पटना हाईकोर्ट ने गन्‍ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दो महीने के अंदर राशि भुगतान का आदेश दिया है।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Wed, 25 Apr 2018 02:47 PM (IST)Updated: Wed, 25 Apr 2018 10:43 PM (IST)
हाईकोर्ट का बिहार सरकार को आदेश- जल्द करें गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान
हाईकोर्ट का बिहार सरकार को आदेश- जल्द करें गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान
पटना [जेएनएन]। पटना हाइकोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दो महीने के अंदर उनकी राशि के भुगतान का आदेश दिया है। हाइकोर्ट के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि किसान अपने भुगतान को लेकर कई बार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।

गन्ना किसानों ने बकाये को लेकर पटना हाइकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने दिया सरकार को कड़ा निर्देश जारी किया। किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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इस बाबत बिहार के गन्‍ना मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से बातचीत करके दो महीने के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा। उम्‍मीद है कि दो महीना से पहले भी भुगतान कर दिया जाए। अभी चीनी मिल चल रही है और किसानों की समस्याओं पर सरकार पूरी तरह गंभीर है।


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