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हाईकोर्ट का निर्देश, अब एक से ज्यादा वाहन नहीं खरीद सकेंगे पटना में रहने वाले

पटना हाईकोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए परिवहन विभाग को कई निर्देश दिए हैं। जानें क्या हैं ये।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 01:06 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 01:06 PM (IST)
हाईकोर्ट का निर्देश, अब एक से ज्यादा वाहन नहीं खरीद सकेंगे पटना में रहने वाले
हाईकोर्ट का निर्देश, अब एक से ज्यादा वाहन नहीं खरीद सकेंगे पटना में रहने वाले

पटना, जेएनएन। पटना में रहने वाले अब एक से ज्यादा वाहन नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही शहर में स्कूल जाने और लौटने के दौरान वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा। राजधानी में ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे लोगों को हो रही परेशानियों पर पटना हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियो को बैठक कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे।

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मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार के जवाब के अलोक में यह निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को सरकारी वकील उपलब्ध कराएंगे। इसी निर्देश के साथ खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह के बाद करने का निर्देश दिया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

ये है कोर्ट के निर्देश

1- एक से ज्यादा वाहन की खरीद पर रोक लगाई जाए।

2- 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जाए।

3- व्यस्ततम समय में मुख्य सड़क पर हाथ रिक्शा तथा मालवाहक वाहन पर प्रतिबन्ध लगे।

4 -व्यस्त समय के दौरान नगर निगम को कचरा लाने ले जाने से रोका जाए।

5- फुटपाथ तथा सड़क के किनारे लगे अतिक्रमण हटाया जाए।

6- सड़क पर एक लेन में टेम्पो कापरिचालन तथा निश्चित स्थान पर पैसेंजर के उतारने चढ़ाने की व्यवस्था की जाए।

7- स्कूल जाने और लौटने के दौरान वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए।

8- वीआइपी मूवमेंट के दौरान ज्यादा समय तक सड़क पर ट्रैफिक नहीं रोका जाए।

9- होमगार्ड के जवान की बजाए प्रशिक्षित ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए।

10- सभी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू कर पटना के ट्रैफिक सिस्टम को ठीक से लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए।


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