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पटना के नेपालीनगर में बुलडोजर एक्‍शन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई

पटना के राजीवनगर थाना क्षेत्र के नेपालीनगर में अवैध मकानों को तोड़ने के प्रशासनिक अभियान पर लगी रोक एक सप्‍ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। पटना हाईकोर्ट में अब 14 जुलाई को मामले की सुनवाई की जाएगी।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Wed, 06 Jul 2022 04:03 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jul 2022 05:17 PM (IST)
पटना के नेपालीनगर में बुलडोजर एक्‍शन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई
नेपालीनगर में प्रशासन ने तोड़े हैं कई मकान। जागरण

पटना, राज्‍य ब्‍यूरो। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेपाली नगर में ज़िला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि वहां रहने वाले नागरिकों को बिजली और पेय जल की सुविधाएं राज्य सरकार बहाल कराए। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। 

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प्रशासन की कार्यवाही पर कोर्ट नाराज 

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन के कार्यकलाप पर नाराज़गी जाहिर किया। कहा कि बगैर व्यक्तिगत नोटिस दिए हुए ज़िला प्रशासन ने बुलडोजर चला कर कई लोगों के आशियाने तोड़ दिए। कोर्ट ने कहा कि जब अधिकारियों और पुलिस की नाक के नीचे अतिक्रमण हुआ तो उस समय प्रशासन क्या सोया हुआ था।  अतिक्रमण करते वक्त कोई कार्रवाई क्‍यों नहीं की गई ? कोर्ट ने प्रशासन से जानना कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार छुट्टी के दिन ही क्यों की गई ? क्या प्रशासन  रविवार को काम करता है? एकलपीठ ने अगली सुनवाई में पटना के ज़िलाधिकारी, पटना सदर के सीओ, हाउसिंग बोर्ड के एमडी व एस्टेट ऑफिसर को अगली सुनवाई में कोर्ट में  उपस्थित रहने को कहा है । इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

चार जुलाई को कोर्ट ने लगाई थी रोक 

बता दें कि अवैध बताते हुए प्रशासन ने नेपालीनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी।कई घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस-प्रशासन को लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का विरोध देखते हुए वहां धारा 144 लागू कर दिया। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस मामले में याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने चार जुलाई को ही प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तब छह जुलाई तक रोक लगाई गई थी। अब एक बार फिर कोर्ट ने सप्‍ताह भर के लिए आदेश दिया है। 


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