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Patna High Court: पटना हाईकोर्ट में 3 हफ्ते बाद होगी सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई, जहर देकर कर दी थी हत्या

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने कोर्ट से गुहार लगाई कि केस में नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। पुलिस द्वारा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है।

By Arun AsheshEdited By: Yogesh SahuPublished: Thu, 23 Mar 2023 05:56 PM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2023 05:56 PM (IST)
Patna High Court: पटना हाईकोर्ट में 3 हफ्ते बाद होगी सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई, जहर देकर कर दी थी हत्या
पटना हाईकोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म के बाद जहर देकर हत्या के मामले की 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के सरैया थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने से संबंधित मामले पर सुनवाई की।

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न्यायाधीश डा. अंशुमान की एकलपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पीड़िता का अस्पताल में बनाए गए वीडियो को जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित फारेंसिक लैब में भेजा गया है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं मिल सकी है।

गुरुवार को सरैया के डीएसपी और संबंधित अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट को यह जानकारी दी। इस मामले में कोर्ट को एक वीडियो क्लिप दिखाई गई थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने कोर्ट से गुहार लगाई कि केस में नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।

पुलिस द्वारा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी बेटी अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन काफी देर बाद भी वह वापस नहीं लौटी।

रात को 12.47 बजे उसके स्वजन को एक कॉल आई, जिसमें याचिकाकर्ता की पुत्री की आवाज सुनाई दे रही थी। वह दर्द से कराह रही थी, जिसके बाद फोन कट गया और पुनः प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला।

आरोप लगाया गया है कि लड़की के स्वजन ने घटनास्थल पर जाने के क्रम में देखा कि गांव के ही मो. वसीम खान उसकी पुत्री को कार से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा है।

अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी बेटी द्वारा बताया गया कि लगभग आठ लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जहर दे दिया।

दुष्कर्मियों में से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान भी है। पीड़िता की मृत्यु 28 अप्रैल 22 को हो गई। इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।


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