RJD MLA के खिलाफ दुष्कर्म की सुनवाई पूरी, अब फैसले के लिए 15 दिसंबर का इंतजार
बिहार के चर्चित नवादा दुष्कर्म कांड के आरोपित राजद विधायक के भाग्य का फैसला 15 दिसंबर को होगा। पूरा मामला जानिए इस खबर में।
पटना [जेएनएन]। अपने आवास पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ के ट्रायल मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट 15 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। विदित हो कि बीते फरवरी 2016 में नालंदा की एक नाबालिग लड़की को नवादा लेजाकर दुष्कर्म किया गया था। लड़की ने इसका आरोप विधायक राजबल्लभ यादव पर लगाया। इस मामले में राजबल्लभ यादव जेल में हैं।
नालंदा से नवादा ले जाकर दुष्कर्म
बिहारशरीफ महिला थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी 9 फरवरी 2016 को दर्ज हुई थी। दुष्कर्म की घटना राजबल्लभ के चार मंजिला मकान में हुई थी। पीडि़ता को नालंदा से नवादा ले जाया गया था।
ऐसे चली न्यायिक प्रक्रिया
पुलिस ने मामले में आरोप पत्र 20 अप्रैल 2016 को दायर किया, जबकि अदालत ने संज्ञान 22 अप्रैल 2016 को लिया। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ 6 सितंबर 2016 को आरोप गठित किए।
मामले में गवाही बिहारशरीफ कोर्ट में 15 सितंबर 2016 को शुरू हुई थी। बिहारशरीफ कोर्ट में दोनों पक्षों ने मामले में बहस कर ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एमपी-एमएलए कोर्ट के गठन के बाद सारे रिकॉर्ड ट्रायल के लिए पटना में विशेष अदालत को भेज दिए गए।
अब इनके भाग्य का फैसला 15 को
दुष्कर्म के इस चर्चित मामले में नवादा से राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव के अलावा संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टिशु कुमार अभियुक्त बनाए गए हैं। विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने सोमवार को आरोपपत्र पर दोनों पक्षों की बहस और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की करीब चार माह तक गवाही चली। अभियोजन की ओर से 22 व बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने गवाही दी है। अब फैसेले के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।