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बिहार के इन इलाकों में अपार्टमेंट बनाने वालों को बड़ा झटका, 10 दिन में देना होगा जवाब

नियमों को ताक पर रख कर शहर में अपार्टमेंट बनाने वाले दस प्रमोटर और डेवलपर को सरकार ने नोटिस थमाई है। दस दिनों में बिल्‍डरों को नोटिस का जवाब देना होगा।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Wed, 07 Feb 2018 07:36 PM (IST)Updated: Wed, 07 Feb 2018 09:29 PM (IST)
बिहार के इन इलाकों में अपार्टमेंट बनाने वालों को बड़ा झटका, 10 दिन में देना होगा जवाब
बिहार के इन इलाकों में अपार्टमेंट बनाने वालों को बड़ा झटका, 10 दिन में देना होगा जवाब

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियमों को ताक पर रख कर शहर में अपार्टमेंट बनाने वाले दस प्रमोटर और डेवलपर को सरकार ने नोटिस थमाई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इनसे दस दिनों में जवाब मांगा है।

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नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने नोटिस में नियमों का हवाला देकर कहा है, भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 और भू संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 के तहत वैसी परियोजनाएं जिसमें पांच सौ वर्ग मीटर के अधिक के क्षेत्रफल में आठ से ज्यादा अपार्टमेंट (फ्लैट) बनाए जा रहे हैं उनका प्राधिकरण से निबंधन आवश्यक है। निबंधन के बाद ही संबंधित परियोजना का विज्ञापन, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए आमंत्रण दिया जा सकता है।

बावजूद कुछ प्रमोटर डेवलपर निबंधन कराए बिना ही रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापन दे रहे हैं। जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। ऐसे प्रोजेक्ट को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसलिए संबंधित प्रमोटर और डेवलपर दस दिन के अंदर संबंधित नोटिस का जवाब दें। संबंधित प्रमोटर, डेवलपर बिहटा, बभनपुरा, गंजपुर, सगुना मोड़, दानापुर और शिवाला पटना में अपने अपार्टमेंट बना रहे हैं। जो पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे हैं।


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