18 की उम्र पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में जोड़वा लें नाम
विधानसभा चुनाव की राजनीतिक चहल-पहल के बीच मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है
पटना। विधानसभा चुनाव की राजनीतिक चहल-पहल के बीच मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है। पहली जनवरी 2020 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नाम जोड़ने के साथ ही हटाने, नाम-पता में संशोधन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से चल रही है। बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ ही प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के निर्वाचन कार्यालयों में आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। आयोग की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। नई मशीन से होगा विधानसभा का चुनाव :
बिहार में विधानसभा का चुनाव इस बार नई किस्म की ईवीएम से होगा। एम 3 नाम की नई इवीएम में 384 प्रत्याशियों तक का डाटा संग्रह हो सकता है। बिहार में इस मशीन से पहली बार चुनाव होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के चुनाव में इस मशीन का प्रयोग हो चुका है। सभी मतदान केंद्रों पर तीन यूनिटों में चुनावी मशीन रहेगी। पहली यूनिट इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन (ईवीएम) होगी, जिसपर बटन दबाना होगा। दूसरी यूनिट वीवीपैट होगी। ईवीएम पर बटन दबाने के बाद सात सेकेंड तक इस मशीन की खिड़की में अभ्यर्थी का नाम, क्रम संख्या और चुनाव चिह्न दिखेगा। इसके बाद पर्ची कटकर सील ट्रे में गिर जाएगी। तीसरी यूनिट कंट्रोल के लिए होगी। बोले अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने के लिए फॉर्म छह स्वीकार किए जा सकते हैं। वैसे फॉर्म को नामांकन की अंतिम तिथि तक जांच कर निर्वाची पदाधिकारी अतिरिक्त पूरक सूची तैयार करेंगे। उससे पूर्व पात्र युवा जितनी जल्द हो सके, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दे दें।
- रत्नांबर निलय, उप निर्वाचन अधिकारी, पटना
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मतदाता बनने की योग्यता :
- पहली जनवरी 2020 को उम्र 18 साल।
- जहां को वोटर बनना है, उस विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
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ऑनलाइन प्रक्रिया :
www.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ पर लॉगइन कर नाम जोड़ या हटा सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम या पते में संशोधन भी कर सकते हैं।
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ऑफलाइन प्रक्रिया :
प्रखंड, अनुमंडल या जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करें या बूथ लेवल ऑफिसर से मिलें।
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कौन सा फॉर्म भरें
विधानसभा बदलने या नया नाम जोड़ने के लिए : फॉर्म छह
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए : फॉर्म सात
वोटर लिस्ट में सुधार के लिए : फॉर्म आठ
विधानसभा क्षेत्र के अंदर बूथ बदलने के लिए : फॉर्म आठ ए
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आवश्यक दस्तावेज :
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
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ऐसे जानें आवेदन की स्थिति :
www.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ पर लॉगइन कर या 1950 पर काल कर आवेदन की स्थिति पता की जा सकती है।