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बिजली कंपनी की गलती से गई जान तो मिलेगा चार लाख रुपये मुआवजा

अब बिजली कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होगी। अगर किसी व्यक्ति या जानवर की कंपनी की गलती से मौत होती है तो उन्हें मुआवजा देना होगा।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sun, 23 Dec 2018 02:38 PM (IST)Updated: Sun, 23 Dec 2018 02:38 PM (IST)
बिजली कंपनी की गलती से गई जान तो मिलेगा चार लाख रुपये मुआवजा
बिजली कंपनी की गलती से गई जान तो मिलेगा चार लाख रुपये मुआवजा

पटना, जेएनएन। बिजली कंपनी की गलती से किसी को करंट लगता है और उसकी मौत हो जाती है, तो बिजली कंपनी को चार लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित परिवार को देना होगा। करंट लगने से मवेशियों की मौत पर भी क्षतिपूर्ति मिलेगी। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना का गजट भी प्रकाशित हो गया है। दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम आदेश के पंद्रह दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करना होगा।

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आठ प्रतिशत नुकसान पर दो लाख मुआवजा

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की वजह से हुई दुर्घटना में घायल लोगों के लिए भी प्रावधान किए हैं। अगर करंट की वजह से किसी व्यक्ति के शरीर को साठ प्रतिशत तक नुकसान होता है, तो बिजली कंपनी को उसे दो लाख का मुआवजा देना होगा। चालीस प्रतिशत के नुकसान की स्थिति में मुआवजे की राशि साठ हजार होगी। मुआवजा राशि भुगतान सिविल सर्जन द्वारा सर्टिफिकेट के आधार पर होगा। बिजली की वजह से हुई दुर्घटना में घायल को हास्पिटल में भर्ती कराने के लिए पंद्रह हजार और इलाज के लिए पांच हजार देने होंगे।

मवेशी -- मुआवजा

गाय व भैंस - 30,000

बकरी, भेड़ व सूअर - 3000

घोड़ा, बैल व ऊंट - 25000

गदहा, खच्चर - 16 000

प्रति मुर्गी -50


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