जहांगीर हत्याकांड में चार नामजद, राजा मर्डर में मिला क्लू
पटना सिटी। खाजेकलां थाना क्षेत्र में रविवार की रात जहांगीर हत्याकांड में पत्नी के बयान पर पुलिस ने च
पटना सिटी। खाजेकलां थाना क्षेत्र में रविवार की रात जहांगीर हत्याकांड में पत्नी के बयान पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट में तेज हथियार से वार करने के मामले में मृतक के भाभी के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। दोनों मामलों में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
खाजेकलां थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि मृतक मो. जहांगीर खान वर्ष 2010 में आर्म्स एक्ट में आरोपित रहा है। थानाध्यक्ष के अनुसार हत्या में आरोपित राजू गोप व मृतक जहांगीर पूर्व में साथ-साथ स्मैक बेचने का धंधा करते थे। बाद में जहांगीर ने राजू से हटकर अलग से स्मैक बिक्री करने लगा। ग्राहक टूटता देख झल्लाए राजू ने इसी वर्ष एक मई को जहांगीर के घर फाय¨रग भी की थी। इसके बाद जहांगीर ने राजू गोप के खिलाफ मुकदमा कर दिया था।
पत्नी रिजवाना खातून के अनुसार उसी मुकदमा को उठाने के लिए राजू दबाव बना रहा था। पत्नी के बयान पर राजू गोप, मनू, धर्मेंद्र व एक अन्य संबंधी को नामजद किया गया है। इस घटना में एक संदिग्ध महिला से पूछताछ करने की बात कही गई है। मृतक जहांगीर चार भाइयों में सबसे बड़ा था। थानाध्यक्ष ने सोमवार की शाम घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरा के आधार पर खोजबीन में जुटी है।
उधर आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट में रविवार की देर शाम राजा हत्याकांड में मृतक की भाभी गुड़िया देवी ने अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मृतक युवक की मां झलिया देवी ने बताया कि चार भाईयों में सबसे छोटा राजा काफी दुलारा था। रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे मोबाइल पर फोन आने के बाद घर से बाजार जाने की बात कहकर निकला और लौटकर नहीं आया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारे आसपास के रहने वाले हैं। मृतक के पिता स्वगीय कल्लू राम वर्ष 2000 में एसजीजीएस अस्पताल से सेवानिवृत हुए थे। बाद में उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि राजा हत्याकांड में अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही मामले का उद्भेदन होगा।