Bihar: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व उनके पति को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर रोक
बिहार की पूर्व कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एवं पति चंद्रशेखर वर्मा को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार की पूर्व कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को उनके खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ निचली अदालत (बेगूसराय) में चल रही कार्यवाहियों पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी करने के बाद ही निचली अदालत में ट्रायल चलेगा l कोर्ट को अंतिम रूप से तय करना है कि मुक़दमा सही अथवा गलत तरीके से चल रहा है।
न्यायाधीश अंजना मिश्रा की एकल पीठ ने गुरुवार को पति चंद्रशेखर वर्मा और पत्नी मंजू वर्मा के ऊपर चल रहे मुकदमे को खत्म करने के लिए दायर मुकदमे पर सुनवाई कीl सुनवाई शुरू होते ही अपर लोक अभियोजक ने कहा कि पहले कोर्ट से केस डायरी और रिपोर्ट मांगी गयी थी, लेकिन वह अब तक नहीं आयी हैl इस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों रिकॉर्ड आया हुआ है, जरा ठीक से देखिएl इसके बाद आगे की सुनवाई हुई और यह आदेश आया।
बता दें कि
बता दें कि मामला 17 अगस्त 2018 का है, जब सीबीआइ की टीम मंजू वर्मा के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी, वहां से प्रतिबंधित 50 कारतूस बरामद हुए थे। सीबीआइ टीम ने चेरिया बरियारपुर थाने में कांड दर्ज कराया था।इस मामले में मंजू वर्मा एवं उनके पति द्वारा कई बार आरोप मुक्त करने का आवेदन दाखिल किया गया था। लंबी बहस के उपरांत उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद बेगूसराय के अपर एवं जिला सत्र की अदालत ने इसी माह दोनों के खिलाफ आराेप गठित कर दिया। इसकी सुनवाई 27 मार्च हो होनेवाली है।
लेकिन, गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को बड़ी राहत मिल गई है। गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में दोनों ने कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि, फिलहाल दोनों जमानत पर हैं।