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करनी है शादी तो मंडप से लेकर कार्ड छपवाने तक के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है जरूरी

बाल विवाह को रोकने के लिए अब शादी के कार्ड छपवाने से लेकर हर तरह की बुकिंग के लिए दूल्हा-दुल्हन का बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यह जरूरी होगा।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 06:08 PM (IST)Updated: Thu, 12 Apr 2018 10:48 PM (IST)
करनी है शादी तो मंडप से लेकर कार्ड छपवाने तक के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है जरूरी
करनी है शादी तो मंडप से लेकर कार्ड छपवाने तक के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है जरूरी

नवादा [जेएनएन]। बाल विवाह करना महंगा सौदा साबित होगा। कानून का अनुपालन सख्ती से करने की प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने एक और सख्त कदम उठाते हुए शादी कार्ड छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस वालों को वर-वधू का जन्म प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। शादी का कार्ड छपने से लेकर विवाह भवन, बैंड बाजे, कैटरिंग की बुकिंग तक के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।

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इतना ही नहीं मंदिरों में होने वाली शादियोंं में भी दोनों पक्षों को उम्र से संबंधित प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने दोनों अनुमंडल के एसडीएम के साथ ही सभी बीडीओ व सीडीपीओ को इसे सख्ती से पालन कराने की जिम्मेवारी सौंपी है। 

नियम की अनदेखी की तो जाएंगे जेल 

नियम को कारगर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन का मामला सामने आने पर सेवा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजे जाने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा समाज में वर्षों से जारी दहेज प्रथा व बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने की है। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जबतक नियमों को सख्त नहीं किया जाता रोक संभव नहीं है। 

भागीदारी भी गैरकानूनी

विभाग ने नियमावली के साथ कुछ तर्क भी दिए हैं। दरअसल राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 26 प्रतिशत से अधिक बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए हर स्तर पर तैयारी आवश्यक है।

लिहाजा होटलों, शादी कार्ड सहित अन्य सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वर-वधू की शादी सही उम्र पर हो रही है। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी में भागीदारी को भी गैर कानूनी बनाया गया है। पकड़े जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 

टास्क फोर्स का करना है गठन

बाल विवाह पर निगरानी रखने के लिए जिले के 187 पंचायतों के साथ प्रखंड से लेकर अनुमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाना है। सरकार के आदेशों के अनुरूप इसपर अमल शुरू किया जा रहा है।

कहते हैं अधिकारी

जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जांच के बाद दोषी के विरूद्ध नियमत: कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 

शंभु शरण पांडेय, एसडीएम,रजौली। 


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