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पटना में शराबबंदी कानून में पहली सजा, दो लोगों को 10-10 साल की जेल

बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत पटना में पहली सजा सुनाई गई है। एक महिला और एक पुरुष आरोपी पर दस-दस साल की कैद और एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Fri, 18 May 2018 04:11 PM (IST)Updated: Sat, 19 May 2018 10:46 PM (IST)
पटना में शराबबंदी कानून में पहली सजा, दो लोगों को 10-10 साल की जेल
पटना में शराबबंदी कानून में पहली सजा, दो लोगों को 10-10 साल की जेल

पटना [जेएनएन]। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत शुक्रवार को पटना जिले में पहली सजा सुनाई गई है।पटना जिले के स्पेशल कोर्ट ने हमीदा खातून और रामचन्द्र सिंह को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नये शराबबंदी कानून की धारा 30 के तहत अदालत ने उन्हें ये सजा सुनाई है।

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बता दें कि आरोपित हमीदा खातून और रामचंद्र सिंह को साल 2016 में पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र से सेक्स रैकेट और शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और दो साल के बाद उन्हें ये सजा सुनाई गई है।

इससे पहले जुलाई 2017 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार एेसी सजा का ऐलान किया गया था, जिसमें नये उत्पाद कानून के तहत जहानाबाद जिला अदालत ने दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल कैद और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

29 मई 2017 को उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों आरोपित भाईयों को शहर के जहानाबाद के पूर्वी उंटा मोहल्ले से गिरफ्तार किया था। मेडिकल जांच में दोनो के शराब पीने की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी अप्रैल 2016 से लागू है और पहली बार एेसी सजा सुनाई गई है।


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