आचार संहिता के उल्लंघन में शत्रुघ्न सिन्हा पर प्राथमिकी
सिने स्टार व कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा पर सोमवार की देर रात गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पटना । सिने स्टार व कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा पर सोमवार की देर रात गांधी मैदान थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। धारा 144 के उल्लंघन के आलोक में धारा 188 एवं अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र भरने गए थे। भीड़ ज्यादा रहने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। पुलिस लिखी जिप्सी पर सवार होकर वे भीड़ के बीच से निकले थे।
प्राथमिकी में कहा गया है कि नामांकन पत्र दाखिल कर लौटने के क्रम में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा नजारत शाखा के सामने खड़ी एक जिप्सी पर बैठ गए। उसपर पुलिस लिखा हुआ था। उस जिप्सी में कोई भी वर्दीधारी नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा उस जिप्सी से विकास भवन के तिराहे तक आए और उतर गए। उनके साथ सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो भी चल रही थी। दोनों गाड़ियां बिना अनुमति के समाहरणालय परिसर में लाई गई थीं। निर्वाचन पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर के अंदर बिना अनुमति के गाड़ी लाने पर रोक है। 21 अप्रैल को अनुमंडल पदाधिकारी का इस संबंध में आदेश जारी हुआ था। 100 मीटर के अंदर गाड़ियों के इस्तेमाल से धारा 144 का उल्लंघन हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह वीडियो रिकॉर्डिग देखने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दी थीं।
फरार जिप्सी चालक को बचाने का प्रयास :
पुलिस जिप्सी चलाने वाले सिपाही को प्रशासन ने बचा लिया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि पुलिस लिखी जिप्सी का चालक वर्दी में नहीं था। जिप्सी जब्त करने के पहले पटना सदर अनुमंडल की एसडीएम ने उसके चालक को जमकर फटकार लगाई थी। उसका वीडियो रिकॉर्डिग भी हुआ है। मामला बढ़ते देख चालक फरार हो गया।