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सैन्य अधिकारी पर एससी-एसटी एक्ट में दर्ज हुई प्राथमिकी

पटना। सेना के एक अधिकारी और दो सैनिकों के खिलाफ एससी-एसटी अधिनियम और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 Jul 2019 07:22 PM (IST)Updated: Sun, 21 Jul 2019 07:22 PM (IST)
सैन्य अधिकारी पर एससी-एसटी एक्ट में दर्ज हुई प्राथमिकी
सैन्य अधिकारी पर एससी-एसटी एक्ट में दर्ज हुई प्राथमिकी

पटना। सेना के एक अधिकारी और दो सैनिकों के खिलाफ एससी-एसटी अधिनियम और जानलेवा हमला करने का मामला दानापुर थाने में दर्ज किया गया है। अस्पताल में भर्ती अनुमंडल पदाधिकारी के अंगरक्षक राजेश कुमार पासवान के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर, सैन्य अधिकारी की ओर से एसडीओ के अंगरक्षक राजेश कुमार पासवान के खिलाफ दानापुर थाने में प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया गया। सैन्य अधिकारी की ओर से दानापुर पुलिस के खिलाफ एसएसपी, डीआइजी, आइजी व डीजीपी से शिकायत की गई है।

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प्राथमिकी के अनुसार घटना 16 जुलाई की है। सैन्य अधिकारी उज्जवल प्रकाश, सेना के जवान काकड़े गणेश और जसवीर सिंह पर एसडीओ के अंगरक्षक राजेश पासवान ने आरोप लगाया है कि इन तीनों ने अन्य सैन्यकर्मियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। घटना की सूचना पर एसडीओ व पुलिस पदाधिकारी मौैके पर पहुंचे और मुझे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। अपने बयान में पासवान ने बताया कि घटना के दिन बाइक से ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि सैनिक चौक पर एक सैनिक ने उसके हेलमेट पर वार किया। किसी तरह वह दुर्घटना से बच सके। बाइक खड़ी कर सैनिकों से पूछा कि मुझे क्यों मारा? तो गालियां देनी शुरू कर दीं। दोनों सैनिकों ने मारपीट भी की। प्राथमिकी के अनुसार राजेश का बचाव करने को एसडीओ के आवासीय सुरक्षा बल और अनुमंडलीय कोषागार के सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे। सबके सामने उसे सेना की गाड़ी में बिठाकर कैंटीन ऑफिस के पास ले जाया गया। वहां सैन्य अधिकारी उज्जवल प्रकाश ने गाली दी और पिटाई कराई।

दानापुर छावनी बिहार-झारखंड सब-एरिया मुख्यालय के कर्नल उज्जवल प्रकाश ने 19 जुलाई को दानापुर थानाध्यक्ष को एसडीओ के अंगरक्षक राजेश कुमार पासवान और आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। आवेदन में सिपाही राजेश पासवान पर ट्रैफिक नियम तोड़ने, सैन्य कानून का उल्लंघन और ड्यूटी पर तैनात सैनिक के साथ बदसुलूकी, वर्दी और सिख सैनिक की पगड़ी पर हाथ लगाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने सैन्य अधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। दानापुर पुलिस के खिलाफ सेना अधिकारी ने एसएसपी, डीआइजी, आइजी और डीजीपी से शिकायत की है।


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