Move to Jagran APP

बेवजह हॉर्न बजाने पर लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना

शहर को हॉर्न फ्री बनाने के लिए परिवहन विभाग ने नई कवायद आरंभ कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 02:04 AM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 02:04 AM (IST)
बेवजह हॉर्न बजाने पर लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना
बेवजह हॉर्न बजाने पर लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना

पटना । शहर को हॉर्न फ्री बनाने के लिए परिवहन विभाग ने नई कवायद आरंभ कर दी है। बस में सफर करने वाले यात्री इससे अवगत होंगे। परिवहन निगम की बसों में प्रेशर हॉर्न और सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित कई तरह के स्टीकर लगाए गए हैं। बेवजह हॉर्न बजाने पर पहली बार में 1000 और दूसरे बार में 2000 तक दंड लगाया जाएगा।

loksabha election banner

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि शहर को हॉर्न फ्री बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत यह किया जा रहा है। अस्पतालों के पास विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बसों में लगे स्टीकर के माध्यम से नो हॉर्न की अपील की गई है। लोग वेवजह हॉर्न न बजाएं। हॉर्न से न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण फैलता है बल्कि चिड़चिड़ापन, विशेष रूप से रोगियों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है, इस तरह की जानकारी दी गई है। बेवजह शोर मनुष्यों के साथ साथ जानवरों और पेड़ पौधों के भी जीवन को प्रभावित करता है। उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 120 (2) एवं पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली1986 के तहत निर्धारित मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हार्न व मल्टी ट्यूंड हॉर्न का वाहनों में उपयोग किया जाना केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रतिबंधित है।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.