बिहार में जम्मू कश्मीर के Ex CM फारूख अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा
बिहार के बेतिया कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है। कोर्ट ने पुलिस को एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
पश्चिमी चंपारण [जेएनएन]। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला पर बिहार के बेतिया में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा में पाक अधिकृत कशमीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने के उनके बयान को देश तोड़ने वाला तथा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने वाला बताया गया है। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार बेतिया के अधिवक्ता मुराद अली ने वहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जयराम प्रसाद की कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। इसके आलोक में कोर्ट ने बेतिया नगर थाना की एफआइआर दर्ज कर अनुसंधान का आदेश दिया है।
अधिवक्ता मुराद अली ने डाॅ. फारूख अब्दुल्ला द्वारा पाक अधिकृत कशमीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने के बयान को देश तोड़ने वाला तथा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करने वाला बताया है। मुकदमे में उन्होंने अखबार एवं टीवी की खबरों को साक्ष्य बनाया है। मुकदमे में खुलासा किया गया है कि देश को अस्थिर करने वाला यह बयान तब आया, जब एक दिन पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कश्मीर की आजादी के प्रस्ताव को वास्तविकता से कोसों दूर बताते हुए निरस्त कर दिया था।
आरोप लगाया गया है कि फारूख अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान देकर भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा किया है। उनका बयान राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। मुकदमे में स्पष्ट किया गया है कि 26 अक्टूबर 1947 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है।