इन शर्तों के साथ खुल सकेंगे आंख के अस्पताल, किताब- स्टेशनरी व चश्मे की दुकानें, जानें
पटना प्रमंडल के सभी जिलों में आंख अस्पताल और किताब स्टेशनरी एवं चश्मे की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन शर्तों का करना होगा पालन।
पटना, जेएनएन। लॉकडाउन में छूट का दायरा और बढ़ गया है। अब पटना प्रमंडल के सभी जिलों में आंख अस्पताल और किताब, स्टेशनरी एवं चश्मे की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि यह शर्तों के साथ है। अब एक दिन के अंतराल पर तीन दिन ये प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने यह निर्देश जारी किया है। किताब की दुकानों से अब स्कूली किताबों और पाठ्य सामग्री के साथ ही प्रतियोगी पुस्तकें भी बेची जा सकेंगी। जिलाधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान ये आदेश दिए गए।
फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानक का करना होगा पालन
दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी। संचालन के दौरान दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंङ्क्षसग के मानक का पालन करना होगा। कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचाव के लिए दुकानदारों को मास्क एवं सैनेटाइजर का उपयोग करना होगा।
दुकानों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगे दुकानदार इसका विशेष ख्याल रखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्याॢथयों की मांग पर सभी तरह की पुस्तकों की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। विद्याॢथयों से संबंधित दुकानें बंद रखने पर काफी समस्या आ रही थी।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की जानकारी को बनेगा कंट्रोल रूम
बैठक में आयुक्त ने दानापुर स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना करने का भी निर्देश दिया। इसमें रेलवे के वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इस संबंध में पूर्व-मध्य रेल को पत्र भेजा जा रहा है। पटना डीएम एवं एसएसपी को दानापुर रेलवे स्टेशन पर लगातार निगरानी रखने और सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराने को कहा गया। बैठक में डीआइजी संजय सिंह, पटना जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी उपेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।