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ट्रेन में यात्रा करने के दौरान न करें यह काम, नहीं तो हो जाएगी जेल

ट्रेन में सफर करने के पहले यह जरूरी है कि आप इनके कुछ नियमों को जान लें जरूर नहीं तो पड़ जाएंगे आप परेशानी में।

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 Jun 2018 05:04 PM (IST)Updated: Sun, 03 Jun 2018 05:14 PM (IST)
ट्रेन में यात्रा करने के दौरान न करें यह काम, नहीं तो हो जाएगी जेल
ट्रेन में यात्रा करने के दौरान न करें यह काम, नहीं तो हो जाएगी जेल

पटना [जेएनएन]। ट्रेन में यात्रा करते समय हम कई बार ऐसी चीजों को भूल जाते हैं, जो हमारे लिए जेल के दरवाजे खोल सकती हैं या फिर बड़े जुर्माने का कारण बन सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि ट्रेन में सफर करने के पहले हमें उन बातों की जानकारी कर लेना उचित होगा जिससे कि हमारा सफर सुखमय हो न कि दुखदायक।

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अन्य श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करना

आपने जिस क्लास की टिकट खरीदी है उससे हायर क्लास में यात्रा करना भी रेलवे नियमों के मुताबिक अपराध है। इसके लिए यात्री को दोनों क्लास के किराए का अंतर बतौर पैनल्टी चुकाना होता है। अगर वह ऐसा न कर सके तो उसे एक माह तक की जेल हो सकती है.

अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जिन्हें रिजर्वेशन का टिकट नहीं मिल पाता है वो जनरल या सेकेंड क्लास का टिकट ले लेते हैं और बाद में एसी डिब्बे में बैठ जाते हैं। टीटी के आने पर वो एसी क्लास के टिकट का पैसा दे देते हैं और उन्हें आराम में बिना रिजर्वेशन के एसी कोच में यात्रा करने की सुविधा मिल जाती है। यह गैरकानूनी है और यदि टीटी को इस बारे में पता चल जाए तो वह आपको धोखाधड़ी के आरोप में जेल भी भिजवा सकता है।

धूमपान न करें

यात्रा के दौरान ही नहीं, रेलवे परिसर में भी सिगरेट पीना सख्त मना होता है। बावजूद इसके कुछ लोग नहीं मानते और गैरजिम्मेदाराना ढंग से रेलवे स्टेशन और ट्रेन के कम्पार्टमेंट में ही सिगरेट या बीड़ी पीते नजर आते हैं। ऐसा करने से आग लग सकती है और हजारों लोगों की जिंदगी दाव पर लग सकती है। किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए यह आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि यात्रा के दौरान स्मोकिंग न करें। नैतिक जिम्मेदारी के अलावा रेलवे एक्ट 1989 में धूमपान को निषेध करार दिया गया है।

बिना टिकट न करें यात्रा

कई बार जल्दबाजी में या फिर पैसे बचाने के चक्कर में लोग बिना टिकट यात्रा करने से भी बाज नहीं आते। लेकिन ऐसा करना रेलवे नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की श्रेणी में आता है। इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के मुताबिक ट्रेन में बिना उचित टिकट के यात्रा करने या फिर पहले से इस्तेमाल की हुई टिकट पर यात्रा करने पर छह महीने की कैद या फिर एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों झेलने पड़ सकते हैं।

12 साल के बच्चे का आधा टिकट लें

ट्रेन में पांच साल तक के बच्चे का टिकट नहीं लगता है, लेकिन यदि बच्चा पांच साल से ज्यादा का है तो उसके परिजनों से व्यस्क किराए का आधा या 250 रुपये में जो भी ज्यादा होता है, बतौर पैनल्टी लिया जाएगा।

दूसरे की टिकट पर यात्रा करना

ब्लैक टिकट खरीदने वाले यानी कि किसी और की टिकट पर यात्रा करने वाले को तीन माह की जेल और पाच हजार रुपए जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अगर यात्री ब्लैक टिकट पर यात्रा क रता है तो इस टिकट को फोरफीट माना जाता है और यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा कर रहा है।

अपराध है टिकट ब्लैक करना

रेलवे टिकट ब्लैक करना भी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास टिकट बेचने के अधिकार नहीं है और न ही वह एजेंट है, टिकट बेचता है या बेचने की कोशिश करता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा तीन माह की जेल या पाच हजार रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

निर्धारित वजन का सामान ही ले जाएं

रेलवे में एसी फ‌र्स्ट क्लास में 70 किलो, सेकेंड एसी में 50 किलो, थर्ड एसी में 40 किलो और स्लीपर क्लास में 40 किलो सामान ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा जनरल बोगी में 35 किलो तक सामान लेकर यात्रा की जा सकती है। इससे ज्यादा वजन के लगेज पर रेलवे द्वारा चार्ज लिया जाता है, जिसे चुकाना जरूरी है। निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन का लगेज लेकर यात्रा करने पर पैनल्टी का प्रावधान है।

सुरक्षित सफर के लिए पहली जिम्मेदारी आपकी

ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों से उनकी निर्धारित सीट पर यात्रा की अपेक्षा की जाती है। नियमानुसार किसी अन्य यात्री की सीट पर यात्रा करना अवैध है। इसके अलावा ट्रेन की छत, पायदान या फिर इंजन पर चढ़कर यात्रा करना भी रेलवे एक्ट के तहत अपराध है।

यात्रा के दौरान नशा करने से बचें

ट्रेन में नशा करना अपराध है, ऐसे में यात्री को रेलने का कोई भी कर्मचारी किसी भी वक्त ट्रेन से उतार सकता है। नशा करके ट्रेन में यात्रा करना या फिर किसी भी अन्य तरीके से शराब या अन्य नशा करने पर यात्री का टिकट फोरफीट कर लिया जाता है और इसके लिए उस व्यक्ति को छह महीने की जेल और पांच हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

भूलकर भी न ले जाएं विस्फोटक पदार्थ

अगर कोई व्यक्ति ऐसे खतरनाक उत्पाद ट्रेन में लेकर जाता है तो इसके लिए उसे तीन साल तक के लिए कैद या एक हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

चेन खींचना भी है अपराध

ट्रेनों में चेन किसी आपात स्थिति को संभालने के लिए लगाई जाती है। लेकिन कुछ लोग बेवजह ही चेन खींच कर ट्रेन को मनचाही जगह रुकवा लेते हैं जिसके कारण गार्ड्स और रेल कर्मचारियों के साथ साथ अन्य यात्रियों को भी परेशानी होती है। ऐसा करने पर आप जुर्माने का साथ ही जेल भेजे जा सकते हैं। चेन को किसी आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए लगाया जाता है।


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