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नेपाली नगर मामले में पटना हाईकोर्ट का फैसला, 5-5 लाख मुआवजा दे सरकार; 2018 से पहले बने मकानों का होगा सेटलमेंट

पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर में रहनेवालों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है उन्हें राज्य सरकार पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा दे।

By Jagran NewsEdited By: Roma RaginiPublished: Thu, 25 May 2023 01:12 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2023 01:12 PM (IST)
नेपाली नगर मामले में पटना हाईकोर्ट का फैसला, 5-5 लाख मुआवजा दे सरकार; 2018 से पहले बने मकानों का होगा सेटलमेंट
नेपाली नगर मामले में पटना हाईकोर्ट का फैसला,

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर में जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर चला कर अतिक्रमण हटाने के मामले पर अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रशासन के नेपालीनगर क्षेत्र में मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी निर्माण 2018 के पहले हुआ है, उस पर दीघा लैण्ड सेटलमेंट एक्ट के तहत सेटलमेंट किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने 17 नवंबर, 2022 को इस मामले पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, हाईकोर्ट ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है, उन्हें राज्य सरकार पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा दे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि क्षतिपूर्ति की राशि अगर अधिक हो, तो उस पर विचार कर देना सुनिश्चित करें।


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