कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर मानहानी का केस, की थी ये अापत्तिजनक टिप्पणी
बाबा रामदेव पर अापत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर मानहानी का मुकदमा किया गया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बाबा रामदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने को लेकर पटना की पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले में संज्ञान लिया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी ने कांग्रेसी नेता सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा153(बी),500 एवं 504 के तहत संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
पटना हाईकोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडेय ने परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि किसी के बारे जाने बगैर सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक बात कह देना किसी के चरित्र को धूमिल करना है।
दरअसल, 6 जून 2011 को कांगेस के नेता ने कहा था रामदेव बाबा ठग हैं, उनके साथ वही होना चाहिए जो अन्य ठगों के साथ होता है। बिना लाइसेंस के कैंसर की बीमारी को दूर करने का दावा का जनता को ठग रहे हैं। सरकार को भी ठगना चाहते हैं।
इस खबर के प्रकाशित होने के बाद रामदेव बाबा पर आस्था रखने वाले को बड़ा आघात लगा। उन पर कानूनी कार्रवाई कर दंडित किया जाना चाहिए। अधिवक्ता दीप नारायण दुबे ने परिवाद में अपना पक्ष रखा।