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सामूहिक दुष्‍कर्म के बाद कर दी थी हत्‍या, हुई फांसी की सजा; ये वजह बता कर पटना हाई कोर्ट ने किया रिहा

भोजपुर जिले में नाबालिग लड़की की दुष्‍कर्म के बाद हत्‍या कर दिए जाने के मामले में अभियोजन पक्ष की लापरवाही से गुनहगार साफ बच निकले हैं। पटना हाई कोर्ट ने मामले में तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में फांसी की सजा से मुक्त कर दिया है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sun, 25 Jul 2021 08:31 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jul 2021 08:31 AM (IST)
सामूहिक दुष्‍कर्म के बाद कर दी थी हत्‍या, हुई फांसी की सजा; ये वजह बता कर पटना हाई कोर्ट ने किया रिहा
पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पाए तीन आरोपितों को किया रिहा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। भोजपुर जिले में नाबालिग लड़की की दुष्‍कर्म के बाद हत्‍या कर दिए जाने के मामले में अभियोजन पक्ष की लापरवाही से गुनहगार साफ बच निकले हैं। पटना हाई कोर्ट ने मामले में तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में फांसी की सजा से मुक्त करते हुए तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने भोजपुर कोर्ट के फैसले को रद करते हुए यह आदेश दिया। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए छोटू कुमार और अन्य दो ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष पर नकारात्‍मक टिप्‍पणी की।

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साक्ष्‍य जुटाने में पूरी तरह फेल रहा अभियोजन पक्ष

निचली अदालत ने सितंबर 2019 को तीनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। तीनों पर एक नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप था। भोजपुर पुलिस ने थाना मैं प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन साक्ष्य जुटाने में पूरी तरह फेल रहा। जिन गवाहों की गवाही के आधार पर निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, उसमें किसी ने भी घटना की पुष्टि नहीं की है। ट्रायल कोर्ट का फैसला भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इसलिए इसे रद किया जाता है।

शादी की नीयत से युवती के अपहरण का आरोप

गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से युवती का अपहरण कर लिया गया। युवती की मां के बयान पर इसी गांव के तीन लोगों के विरुद्ध घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती अपने बथान से घर आ रही थी। इसी बीच उसका अपहरण कर लिया गया। घटना को लेकर थाने में अजय चौहान तथा ललन चौहान सहित तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।


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