AK-47 मामले में अनंत सिंह को नहीं मिली जमानत, अदालत ने कहा- काफी गंभीर है मामला Patna News
मोकामा स्थित पैतृक घर से एके-47 रायफल की बरामदगी के मामले में अनंत सिंह को नियमित जमानत नहीं मिल पाई। अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए याचिका खारिज कर दी।
पटना, जेएनएन। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर झटका लगा है। मोकामा स्थित पैतृक घर से एके-47 रायफल की बरामदगी के मामले में उन्हें नियमित जमानत नहीं मिल पाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष द्विवेदी की अदालत ने नियमित जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
25 अगस्त से जेल में हैं अनंत
अदालत ने कहा, यह मामला काफी गंभीर है। विधायक की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की। मालूम हो कि रायफल बरामदगी के मामले में विधायक अनंत सिंह बीती 25 अगस्त से जेल में हैं। वर्तमान में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उन्हें शामिल होने की इजाजत मिल गई है। विधायक ने 19 नवंबर को जमानत याचिका दायर की थी। उनके आवेदन पर बहस करते हुए अधिवक्ता कुमार ने बताया कि विधायक को राजनीतिक कारणों से फंसाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जब्ती सूची पर गवाह के रूप में सिर्फ पुलिसकर्मियों के ही हस्ताक्षर हैं।
गुप्त सूचना पर मारा था छापा
वहीं अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 16 अगस्त 2019 को मोकामा विधायक के पैतृक गांव बाढ़ थाना अंतर्गत नदवां स्थित घर में छापा मारा। जहां से एके-47 रायफल और ग्रेनेड जैसा घातक हथियार मिला। जब्ती सूची तैयार की गई। मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर दिया है। वहीं एक अन्य आपराधिक मामले में जिला जज की अदालत में सोमवार को विधायक की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। यह मामला पंडारक थाने में इसी वर्ष दर्ज किया गया था। प्रकरण भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या की साजिश रचने से जुड़ा है।