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सिने अभिनेता आमिर खान व पत्‍नी किरण के खिलाफ FIR का आदेश

देश में असहिष्‍णुता के मुद्दे पर सिने अभिनेता आमिर खान के बयान के बाद उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। इसके आघार पर आज कोर्ट ने आमिर व उनकी पत्‍नी के किरण राव के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।

By Amit AlokEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2015 03:44 PM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2015 09:37 PM (IST)
सिने अभिनेता आमिर खान व पत्‍नी किरण के खिलाफ FIR का आदेश

पटना। देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर सिने अभिनेता आमिर खान के बयान के बाद उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। इसके आघार पर आज कोर्ट ने आमिर व उनकी पत्नी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।

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आमिर खान व उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 25 नवंबर को कोर्ट में परिवाद दायार किया था। इसमें उन्होंने दोनों पर देशद्रोह व देश में सद्भाव का माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए। आज इसकी सुनवाई के बाद एसीजेएम रामचन्द्र प्रसाद ने परिवाद पत्र के आधार पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।

यह है मामला

बीते दिनों एक कार्यक्रम में सिने अभिनेता आमिर खान ने कहा था, "देश का माहौल देखकर एक बार तो पत्नी किरण ने बहुत बड़ी और डरावनी बात कह दी थी। किरण ने पूछा था कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए? किरण बच्चे की हिफाजत के लिए डर महसूस कर रही थीं।'' आमिर के इस बयान के बाद देशभर में विरोध व समर्थन का दौर चल रहा है।


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