लड़की से छेड़खानी की कोर्ट ने सुनायी अनोखी सजा, 15 दिनों तक कहना होगा-SO SORRY
बिहार के दरभंगा जिले में कोर्ट ने तीन लड़कों को अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि तीनों 15 दिनों तक पीड़िता को जाकर सॉरी बोलेंगे औऱ उसके स्कूल की सफाई करेंगे।
पटना, जेएनएन। लड़की से छेड़खानी करने की कोर्ट ने आरोपियों को एेसी सजा सुनायी है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे-गजब...जेल से बाहर आने पर आरोपियों को लगातार पीड़ित लड़की से 15 दिनों तक माफी मांगनी होगी और उसके स्कूल की साफ-सफाई भी करनी होगी। इसके साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पीड़िता को जागरुक करें।
दरअसल, दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने एक नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में तीन आरोपियों को अनोखी शर्त पर जमानत दी है।
जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने पर इस कांड के तीनों आरोपियों को लगातार 15 दिनों तक पीड़ित लड़की से माफी मांगनी होगी। इसके अलावा वहां के स्थानीय विद्यालय में जाकर साफ-सफाई करनी होगी। साथ ही पीड़िता को स्कूल के प्रधानाध्यापक जागरूक करेंगे।
बता दें कि गत 17 नवंबर को कमतौल थाने के एक गांव में कोचिंग जा रही नाबालिग लड़की को तीन लड़कों ने दबोच लिया था और बगीचा में ले जाकर छेड़खानी की थी। इसके बाद कमतौल थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 354 (बी)/34 एवं पॉक्सो की धारा 8 में कांड संख्या 176/19 दर्ज की गई थी।
पुलिस ने तीनों अारोपियों अहियारी उत्तरी गांव के हसमत खां, अकबर एवं अफजल को गत 18 नवंबर को गिरफ्तार कर दरभंगा मंडल कारा में डाल दिया था। केस की सुनवाई के दौरान काराधीन तीनों अभियुक्तों को एडीजे अग्रवाल की अदालत ने जमानत दी है।
इसके अतिरिक्त पीड़िता के स्कूल एडीजे अग्रवाल ने राम श्रंगारी कन्या उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया है कि तीनों अभियुक्तों द्वारा 15 दिनों तक आदेश का अनुपालन किया है कि नहीं, इसका प्रतिवेदन समर्पित करें। वहीं, बालिका को प्रधानाध्यापक जागरूक करेंगे।
नाबालिग छात्रा को औराही बगीचा के पास पूर्व से घात लगा कर बैठे चार मनचलों ने गलत नीयत से अगवा कर लिया और बगीचा में ले गए। इसे देख पीछे से आ रही अन्य छात्राओं ने शोर मचाया। लड़कियों का शोर सुनकर ग्रामीणों ने चारों मनचलों को दबोचकर कमतौल पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस हिरासत में गिरफ्तार चारों मनचलों ने अपना अपना गुनाह कबूल लिया। इस मामले में अहियारी उत्तरी निवासी अमीर हसन खां के पुत्र हसमत खां, रंजीत कुमार के पुत्र अमलेश कुमार, मो. हुसैन नदाफ के पुत्र मो. अकबर एवं मो. खुर्शीद के पुत्र मो. अफजल को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए एडीजे ने सशर्त जमानत दे दी।