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कोर्ट ने आरोपी को दी अजीब सजा, कहा- एक महीने तक अस्पताल में करो मरीजों की सेवा Begusarai news

किशोर न्याय परिषद ने एक आरोपी को अजीब सजा सुनाई है। निर्णय के तहत अब वे एक महीने तक अस्पताल में मरीजों की सेवा करेगा। जाने क्या है मामला।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 05:08 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 09:30 AM (IST)
कोर्ट ने आरोपी को दी अजीब सजा, कहा- एक महीने तक अस्पताल में करो मरीजों की सेवा Begusarai news
कोर्ट ने आरोपी को दी अजीब सजा, कहा- एक महीने तक अस्पताल में करो मरीजों की सेवा Begusarai news

बेगूसराय, जेएनएन। बेगूसराय में मंगलवार को जज ने अभियुक्त को दंड देते हुए अजीब फैसला सुनाया। निर्णय एेसा कि सभी हक्के-बक्के रह गए। सुधारात्मक आचरण अपनाने के लिए मिली इस सजा के तहत आरोपी अब एक महीने तक सदर अस्पताल में रोगियों की सेवा करेगा।

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किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी एवं सदस्य उमेश चौधरी, लता कुमारी ने एसटी एससी एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को एक महीना सदर अस्पताल बेगूसराय में प्रतिदिन तीन घंटा निशुल्क रोगी की सेवा करने का आदेश दिया है। मालूम हो यह आदेश न्यायाधीश ने किशोर अपचारी को सुधारात्मक आचरण अपनाने के लिए दंड के रूप में दिया है।

बताते चलें कि 15 जनवरी 2012 को 12:00 बजे दिन में बीरपुर थाना क्षेत्र निवासी शोभा देवी सूची में अपनीे जमीन पर विस्तार के लिए मरूक बना रही थीं। इसी दौरान किशोर अपचारी ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उसे अपमानित किया।

इस मामले में अभियोजन की ओर से कई गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कराया गया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने किशोर आपचारी को एक महीने तक सदर अस्पताल में प्रतिदिन तीन घंटा रोगियों की मुफ्त सेवा करने का आदेश दिया है।


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