CoronaVirus Effect: बिहार में करदाताओं को बड़ी राहत, सरकार ने रोका बकाया वसूली का आदेश
CoronaVirus Effect उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बकाया वसूली के पहले जारी आदेश पर रोक लगाने की घोषणा की है।
पटना, जेएनएन। CoronaVirus: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के कारण लॉक डाउन (Lock Down) की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने करदाताओं (Tax Payers) को बड़ी राहत (Relief) दी है। उपमुख्यमंत्री (Dy CM) सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लाॅक डाउन के मद्देनजर बकाया न चुकाने वालों के बैंक एकाउंट को जब्त (Attach) करने के पहले के आदेश को राज्य सरकार (Bihar Government) ने अगले आदेश तक वापस ले लिया है।
विदित हो कि बिहार में कोरोना के तीन पॉजिटिव मामले (Corona Positive cases) मिलने के बाद से हड़कम्प मच गया है। इनमें से एक मरीज की शनिवार को पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में मौत हो गई। उसके कोरोना संक्रमण की बात मौत के बाद पता चली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 31 मार्च तक के लिए लॉक डाउन का आदेश जारी कर दिया गया है।
8,033 करदाताओं के खाताें को जब्त करने का था निर्देश
विदित हो कि बैंकों को राज्य के 8,033 करदाताओं के खाताें को जब्त करने का निर्देश दिया गया था। जीएसटी के पूर्व वैट, केंद्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 375 करोड़ की बकाया राशि के लिए 4248 सूचनाएं जारी की गईं थीं, जिन्हें अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्क्रूटनी, नन फाइलिंग तथा अनियमित आइटीसी आदि के 300 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए जारी 3,785 सूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है।
ऑनलाइन भुगतान कर कोरोना से लड़ने में दें सरकार का साथ
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने करदाताओं से अपील की कि भुगतान की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। ऐसे में करदाता घर बैठे-बैठे भी भुगतान कर सकते हैं। वे अपने कर का ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि विकास कार्यों के साथ-साथ कोरोना की महामारी से लड़ने में भी सरकार के हाथ और मजबूत हो सकें।