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दानापुर एसडीओ कार्यालय के लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड, यहां जानें क्‍या है पूरा मामला

पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने दानापुर एसडीओ कार्यालय के लिपित को दिया दंड वर्तमान में निलंबित चल रहे थे लिपिक अबी सिन्हा अनुमंडल कार्यालय दानापुर में रहते हुए गठित हुआ था प्रपत्र-क अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का था आरोप

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 06 Mar 2021 11:37 AM (IST)Updated: Sat, 06 Mar 2021 11:37 AM (IST)
दानापुर एसडीओ कार्यालय के लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड, यहां जानें क्‍या है पूरा मामला
दानापुर एसडीओ कार्यालय के लिपिक पर गिरी गाज। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। दानापुर एसडीओ कार्यालय के लिपिक रहे अबी सिन्हा को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। अबी इस समय निलंबित चल रहे थे। उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय धनरुआ में था। अबी सिन्हा के खिलाफ अनुमंडल कार्यालय दानापुर में रहते प्रपत्र-क गठित किया गया था। उन पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है।

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आयुक्त पटना प्रमंडल पटना की ओर से 12 अगस्त 2018 को किए गए औचक निरीक्षण में अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें निलंबित किया गया था। सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए अपर समाहर्ता विभागीय जांच, पटना को संचालन पदाधिकारी और अवर निर्वाचन पदाधिकारी दानापुर को  उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त कर्मी को कारण बताने के लिए विभिन्न तिथियों में नोटिस निर्गत किया गया।

निर्धारित तिथियों में वे लगातार अनुपस्थित रहे। न्यायालय में सुनवाई के लिए 13 तिथियों में उन्हेंं अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए जिलाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है।


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