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बिहार में नहीं चलेंगी झारखंड की गाड़ियां, बोले सुशील मोदी-निबंधन कराना जरूरी Patna News

बिहार में झारखंड की गाड़ियां अब दौड़ते नहीं दिखाई देंगी। राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 17 Sep 2019 04:37 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 06:46 PM (IST)
बिहार में नहीं चलेंगी झारखंड की गाड़ियां, बोले सुशील मोदी-निबंधन कराना जरूरी Patna News
बिहार में नहीं चलेंगी झारखंड की गाड़ियां, बोले सुशील मोदी-निबंधन कराना जरूरी Patna News

पटना, जेएनएन। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि राज्य के निवासी बिहार से ही गाड़ी खरीदें। बिहार में झारखंड की गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी। जल्द ही इसपर निर्णय लिया जाएगा। मोदी के अनुसार अब झारखंड की गाड़ियों का बिहार में निबंधन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही सुशील मोदी ने अपने पुराने बयान से भी किनारा कर लिया है। उनका मानना है कि वाहनों के लिए नए नियम लागू होने के बाद राज्य में चार पहिया वाहनों की बिक्री कम हुई है। कुछ दिन पहले गाड़ियों की बिक्री घटने से मंदी आने की संभावना पर सुशील मोदी ने इनकार किया था।

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नियमों की अनदेखी कर दौड़ रहे व्यावसायिक वाहन

मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम-2019 के प्रावधानों को हर हाल में लागू करने का फरमान और सख्त चेकिंग का असर व्यावसायिक वाहन चालकों पर नहीं पड़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी नए अधिनियम का शिकंजा ज्यादातर निजी चार पहिया व दोपहिया वाहन सवारों पर ही कसा जा रहा है। नियमों की अनदेखी कर बेलगाम व्यावसायिक वाहनों का सड़कों पर परिचालन नहीं थम रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है।

बावजूद इसके शहरी क्षेत्र में चल रहे ऑटो व बस चालकों की मनमानी जारी है। शहर में लगभग 14000 ऑटो के परिचालन के लिए परमिट निर्गत किया गया है। प्रदूषण व यातायात पर बढ़ते बोझ के कारण नए परमिट जारी करने पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके अनुमान के मुताबिक अभी लगभग 20 हजार ऑटो चल रहे हैं। माना जा रहा कि शहरी क्षेत्र के लिए परमिट पर रोक के कारण कुछ ऑटो वाले ग्रामीण क्षेत्र की परमिट ले रखे हैं, पर वे भी शहर में ही ऑटो चला रहे हैं।

इसलिए ऑटो पर परमिट के अनुसार पट्टी लगाने का निर्देश दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र वाले ऑटो अगर शहर में चलेंगे तो उन्हें पकड़ने में सुविधा होगी। ऐसे ऑटो चालकों पर दो हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। पट्टी लगाने और अन्य जानकारियां अंकित करने के आदेश को ज्यादातर ऑटो चालकों ने अब तक नहीं माना है। प्रशासन की ओर से बसों को भी ओवरलोडिंग रोकने और सिर्फ स्टैंड पर रोकने के निर्देश कई बार दिए जा चुके हैं, फिर भी बसों में धड़ल्ले से यात्रियों को ठूसा जा रहा और बीच सड़क पर बस रोकी जा रही हैं।

क्या है निर्देश

शहरी क्षेत्र में चलने वाले ऑटो पर चारों तरफ से छह इंच की लाल रंग की पट्टी लगानी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले ऑटो पर चारों तरफ से छह इंच की हरी पट्टी लगानी होगी।

शहरी क्षेत्र वाले ऑटो पर 'शहरी क्षेत्र के लिए' और ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो पर 'ग्रामीण क्षेत्र के लिए' पट्टी के ऊपर स्पष्ट लिखना है।

ऑटो पर चालक का नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी का लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा।

बस या ऑटो निर्धारित स्टैंड पर ही खड़े करके सवारियां उतारी जाएं और बिठाई जाएं।

परमिट में निर्धारित यात्री क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठाया जाना है।


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