सीबीएसई को एवीएन स्कूल के परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी करने का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने आज केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) की कार्य शैली पर कड़ी आपत्ति की। अदालत ने सीबीएसई को राजीव नगर में स्थित एवीएन स्कूल के 176 छात्र-छात्राओं को तुरंत रिजल्ट दे देने का आदेश दिया। ये वे छात्र हैं जिन्होंनें 10वीं की परीक्षा दी थी।
पटना। पटना हाईकोर्ट ने आज केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) की कार्य शैली पर कड़ी आपत्ति की। अदालत ने सीबीएसई को राजीव नगर में स्थित एवीएन स्कूल के 176 छात्र-छात्राओं को तुरंत रिजल्ट दे देने का आदेश दिया। ये वे छात्र हैं जिन्होंनें 10वीं की परीक्षा दी थी किन्तु उनका सीबीएसई ने रिजल्ट रोक दिया था। न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीएसई को खूब खरी-खोटी सुनाई।
रोहिणी कुमारी सहित दो दर्जन छात्र-छात्राओं ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इस स्कूल से 388 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन 176 छात्रों का रिजल्ट ही नहीं भेजा गया। इसके जबाव में सीबीएसई की ओर से दलील दी गई कि इसके लिए स्कूल डिफाल्टर है। बोर्ड द्वारा स्कूल से कुछ रिकार्ड मांगे गये थे, लेकिन नहीं भेजे गये। इतना ही नहीं स्कूल की संरचना बोर्ड के मानदंड पर खरी नहीं उतर रही है।
छात्रों की तरफ से कहा गया कि परीक्षा के लिए पूरी फीस जमा की गई थी। इसके एवज में सभी छात्रों को एडमिट कार्ड भी भेजा गया था।
इस पर कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि जब गड़बड़ी थी तो सबका रिजल्ट रोक रखना चाहिए था। केवल 176 छात्रों के रिजल्ट को रोक रखने का क्या औचित्य है? अदालत ने बोर्ड से यह भी पूछा कि रिजल्ट को लटकाये जाने के कारण अनेक छात्र अच्छे संस्थान में नामांकन लेने से चूक गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका बोर्ड कुछ जबाव नहीं दे पाया।