मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामला: CBI ने शुरू की जांच, FIR दर्ज
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण कांड में सीबीआइ ने बिहार सरकार की अनुशंसा पर मामले का संजान लिया है और बालिका गृह के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पटना [जेएनएन]। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मुजफ्फरपुर स्थित साहू रोड में बालिका आश्रय गृह के अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में 42 बच्चियों में से अब तक 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। टीम मुजफ्फरपुर पहुंच गई है।
बता दें कि बालिका गृह कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद शनिवार को इस मामले में जांच एजेंसी की एक महत्वपूर्ण गतिविधि सामने आई थी। सीबीआइ के एक अधिकारी ने कांड को लेकर दर्ज एफआईआर की कॉपी स्थानीय पुलिस से ली थी।
महिला थाना अध्यक्ष ज्योति कुमारी ने बताया था कि सीबीआइ के एक अधिकारी उनसे बालिका गृह कांड की एफआईआर की कॉपी के अलावा कुछ अन्य जानकारी हासिल किए हैं। सीबीआइ अधिकारी ने अब तक मिले साक्ष्य और केस के अनुसंधान की जानकारी भी ली थी। इस मामले में अब तक जेल भेजे जा चुके और फरार चल रहे आरोपितों की सूची लेकर सीबीआई अधिकारी पटना लौट गए थे। इसके बाद रविवार को टीम मुजफ्फरपुर पहुंची।
सीबीआइ की टीम ने जोनल आइजी सुनील कुमार से मुलाकात की। विदित हो कि आइजी ने शनिवार को बालिका गृह की गहन जांच की थी। जांच में नशीली दवा व गुप्त रास्तों की जानकारी मिली थी। सीबीआइ की एक टीम साहू रोड स्थित बालिका गृह भी पहुंची।
संसद में गूंजा था मामला
मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण के मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दी थी। विपक्ष की मांग पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सीबीआइ जांच के लिए तैयार है।
लोकसभा में शून्य काल के दौरान कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, राजद सांसद जयप्रकाश नारायण और मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव द्वारा मुजफ्फरपुर कांड की सीबीआई जांच की मांग की गई। दोनों ही सदनों में इस मामले पर गंभीर चिंता जाहिर की गई।
डीजीपी ने कहा था-सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले पर बिहार के डीजीपी केएस द्विवेदी ने भी माना कि बालिका गृह की 29 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। उन्होंने प्रेस कन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में बिहार पुलिस की जांच से हम संतुष्ट हैं और अभी इस मामले में सीबीआइ जांच की जरुरत नहीं है।
उन्होंने पटना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में 11 आरोपियों में से 10 की गिरफ्तारी की गई है और एक आरोपी दिलीप वर्मा अभी तक फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।
सीएम नीतीश कुमार ने की थी सीबीआइ जांच की अनुशंसा
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया है। विदित हो कि घटना उजागर होने के बाद बिहार में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने इसकी सीबीआइ जांच की मांग की थी। घटना की सीबीआइ जांच को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है।
The case has been registered against Officers& employees of Balika Grih, Muzaffarpur. It is alleged that officials/employees of Balika Grih run by Seva Sankalp Evam Vikash Samiti used to mentality, physically exploit girls residing there. #Bihar — ANI (@ANI) July 29, 2018
CBI has registered a case on the request of Bihar Govt & further notification from Govt of India and taken over the investigation case related to mental, physical exploitation of girl children residing at Children Home at Sahu Road, Muzaffarpur (Bihar).— ANI (@ANI) July 29, 2018