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बिहार में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा, पीएम केयर फंड पर गलतबयानी का आरोप

उत्‍तर प्रदेश समेत कई राज्‍यों के बाद अब बिहार में भी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुअा है। पटना के कंकड़बाग थाने में बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Fri, 22 May 2020 05:32 PM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 09:33 AM (IST)
बिहार में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा, पीएम केयर फंड पर गलतबयानी का आरोप
बिहार में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा, पीएम केयर फंड पर गलतबयानी का आरोप

पटना, एएनआइ। यूपी समेत कई राज्‍यों के बाद अब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के खिलाफ बिहार में एफआइआर (FIR) दर्ज हुअा है। पटना के कंकड़बाग थाने में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता ने केस दर्ज कराया है। बताया जाता है कि पीएम केयर फंड (PM Care Fund) को लेकर विवादित बयान (Controversial Statement) देने को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। इसके पहले उत्‍तर प्रदेश (UP) व कर्नाटक (Karnataka) में भी सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंकज सिंह बिहार में भाजपा के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। 

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Bihar: Former media in-charge of state BJP unit, Pankaj Singh, files an FIR in Patna against Congress Chief Sonia Gandhi over Congress' tweet regarding PM CARES Fund. "Through its Twitter handle, Congress is spreading misinformation that PM CARES Fund is being misused," he says. pic.twitter.com/zhipwBvMs2

— ANI (@ANI) May 22, 2020

समाचार एजेंसी एनएनआइ (ANI) के अनुसार, बताया जाता है कि बीजेपी नेता पंकज सिंह एफआइआर दर्ज किया है। उन्‍होंने आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाकर सोनिया गांधी लोगों को भड़का रही हैं। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 (1) बी, 505 (2) के तहत केस दर्ज किया गया है। 

केस दर्ज करने वाले भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी पंकज सिंह के अनुसार, पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, जबकि पीएम केयर फंड में कोई भी आदमी छाेटी से छोटी राशि काे भी जमा कर सकता है।  

गौरतलब है कि इसी तरह का केस कर्नाटक में भी दो दिन पहले किया गया था। कर्नाटक में शिवमोगा जिले में सागर कस्बे की पुलिस ने प्रवीण के वी नामक व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। कर्नाटक में आईपीसी की धारा 153 और 505 (1) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 


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