चुनाव के दौरान एक ग्रुप में दस से ज्यादा गाड़ी लेकर चलने को बनानी होगी 100M की दूरी
कहा जाता है कि एक जमाने में लोकसभा चुनाव में अधिकतम 35 हजार रुपये खर्च की सीमा थी जो अब बढ़कर 70 लाख हो गई है। जानें और भी क्या हुए हैं बदलाव।
By Edited By: Published: Sat, 30 Mar 2019 02:01 AM (IST)Updated: Sat, 30 Mar 2019 09:04 AM (IST)
पटना, जेएनएन। साल दर-दर साल चुनाव भी बदले हैं। नए वोटरों के साथ चुनाव खर्च राशि में भी बदलाव हुआ है। 20 साल पहले जहां चुनाव आयोग की ओर से एक प्रत्याशी को अधिकतम 15 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी गई थी, उसे अब बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी गई है। कहा जाता है कि एक जमाने में लोकसभा चुनाव में अधिकतम 35 हजार रुपये खर्च की सीमा थी। चुनाव आयोग इस राशि से अधिक खर्च को रोकने के लिए कई स्तर पर निगरानी करा रही है। इस बार चुनाव में प्रत्याशियों के एक ग्रुप में दस से ज्यादा गाड़ी नहीं रहेगी।
बीस वर्ष में पांच गुना बढ़ी राशि
2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के खर्च करने की अधिकतम सीमा 70 लाख थी। लोकसभा चुनाव 2009 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम राशि 40 लाख रुपये थी। चुनाव आयोग ने महंगाई को देखते हुए यह राशि 2014 के चुनाव से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकते थे। 1999 में यह राशि 15 लाख रुपये थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च करने नहीं दी जाएगी।
एक ग्रुप के लिए है नियम
लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जुलूस में 10 से ज्यादा वाहन लेकर नहीं चल सकते हैं। ज्यादा वाहन रहने पर 100 मीटर की दूरी बनानी होगी। अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 100 गाड़ियां भी रह सकती हैं। लेकिन एक ग्रुप में दस से अधिक गाड़ी नहीं रखनी है। 100-100 मीटर की दूरी बनानी है। वहीं वाहन के लिए निर्वाची पदाधिकारी से लिए गए प्रमाण पत्र की मूल प्रति को वाहन के आगे चिपकाना अनिवार्य है। अन्यथा कार्रवाई होगी तथा वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।
बीस वर्ष में पांच गुना बढ़ी राशि
2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के खर्च करने की अधिकतम सीमा 70 लाख थी। लोकसभा चुनाव 2009 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम राशि 40 लाख रुपये थी। चुनाव आयोग ने महंगाई को देखते हुए यह राशि 2014 के चुनाव से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकते थे। 1999 में यह राशि 15 लाख रुपये थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च करने नहीं दी जाएगी।
एक ग्रुप के लिए है नियम
लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जुलूस में 10 से ज्यादा वाहन लेकर नहीं चल सकते हैं। ज्यादा वाहन रहने पर 100 मीटर की दूरी बनानी होगी। अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 100 गाड़ियां भी रह सकती हैं। लेकिन एक ग्रुप में दस से अधिक गाड़ी नहीं रखनी है। 100-100 मीटर की दूरी बनानी है। वहीं वाहन के लिए निर्वाची पदाधिकारी से लिए गए प्रमाण पत्र की मूल प्रति को वाहन के आगे चिपकाना अनिवार्य है। अन्यथा कार्रवाई होगी तथा वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।
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