मतदान केंद्र और थाने से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर रहेगा प्रत्याशियों का कार्यालय
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का ध्यान रखते हुए चुनाव कराएं।
पटना, जेएनएन। मतदान के दिन मतदान केंद्रों और थाने से 200 मीटर से अधिक दूरी पर राजनीतिक दल अस्थायी कार्यालय बना सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे के बीच होगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का ध्यान रखते हुए अस्थायी चुनाव कार्यालय के संचालन में कठोरता से अनुपालन कराएं। ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में कार्यालय लोक भूमि अतिक्रमित, धार्मिक परिसर की भूमि पर नहीं खोलना है।
शैक्षणिक स्थानों व अस्पताल से दूरी बनाना है। राजनीतिक दल के कार्यालय में मात्र एक टेबल और दो कुर्सियां होगी। उस केंद्र पर मात्र एक बैनर लगाया जा सकता है। अभ्यर्थी और दल का नाम तथा उसका निर्वाचन सिंबल दर्शाया जाएगा। जहां एक ही भवन में दो से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हों, वहां दो निर्वाचन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।
अस्थायी ध्वनि विस्तारक यंत्र का नहीं किया जाएगा प्रयोग
मतदान के दिन संचालित अस्थायी कार्यालयों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अस्थायी चुनाव कार्यालय और निर्वाचन केंद्र स्थापित करने के पूर्व निर्वाची पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से लिखित अनुमति अवश्य लेनी है। पुलिस और निर्वाचन पदाधिकारियों को दिखलाने के लिए केंद्र पर रहने वाले व्यक्तियों के पास लिखित अनुमति रहना चाहिए। अनुज्ञा पत्र की प्रतिलिपि जिला निर्वाचन पदाधिकारी, व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग, व्यय प्रेक्षक को दी जाएगी।