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Bihar Unlock Update: आज से 11 घंटे की राहत, शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू, जानिए ऑल्‍टरनेट डे कैसे खुलेंगी दुकानें

बिहार में आज से अनलॉक-1 प्रभावी हो गया। अनलॉक के तहत मिली छूट अगले एक सप्‍ताह तक प्रभावी रहेंगी। डीएम ने आदेश जारी कर बताया पटना में किस दिन खुलेंगी कौन दुकानें जानिए अनलॉक की छूट और पाबंदियों के साथ डिटेल गाइडलाइन।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 01:56 PM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 02:03 PM (IST)
Bihar Unlock Update: आज से 11 घंटे की राहत, शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू, जानिए ऑल्‍टरनेट डे कैसे खुलेंगी दुकानें
पटना में अनलॉक में कुछ पाबंदियों के साथ छूट, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, जागरण संवाददाता। लाकडाउन में अब आज बुधवार (नौ जून) से 11 घंटे के लिए छूट दी गई है। सुबह 6.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक दुकानें खोली जा सकती हैं। पहले दोपहर दो बजे तक दुकानें खुलती थी। शाम 7.00 बजे से पहले की ही तरह नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। दिन में निजी वाहन से आवागमन किया जा सकेगा लेकिन रात में ई-पास धारकों और आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही छूट मिलेगी। दुकानदारों और प्रतिष्ठान के संचालकों से कहा गया कि वे ऐसे कर्मचारियों को काम पर न बुलाएं जिन्हें सर्दी जुकाम हो। दुकान में मास्‍क और सैनिटाइजर अनिवार्य रुप से रखें। गाइडलाइन का उल्‍लंधन करने पर डीएम के आदेश पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

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अनलाक -1 का आदेश 9-15 जून तक प्रभावी रहेगा। फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली और किराना की दुकानें प्रति दिन 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। अन्य दुकानों को एक दिन छोड़ कर खोलने की अनुमति दी गई है।

सोम, बुध और गुरुवार को

स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, मरम्मत कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, सैलून, फर्नीचर, साइकिल, बाइक, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप, टायर-ट्यूब, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र और नंबर प्लेट की दुकानें खुलेगी।

 मंगल, गुरु और शनिवार को 

कपड़ा, रेडीमेड, सोना-चांदी, बर्तन, खेलकूद की सामग्री, जूता चप्पल, प्लास्टिक उत्पाद, ड्राई क्लीनर्स, निर्माण सामग्री, सीमेंट, बालू, सैनेट्री फिटिंग, पेंट सहित अन्य दुकानें खुलेंगी।

दैनिक खुलने वाली दुकानें

किराना, डेयरी, मिल्क बूथ, फल-सब्जी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण की दुकानें खुली रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पशु चारा और जन वितरण दुकानें कोरोना मानक का पालन करते हुए दैनिक 5.00 बजे तक खुलेगी।

आवश्यक सेवाएं 

दवाखाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, बीमा, एटीएम, निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाई, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, दूर संचार सेवा, डाक विभाग, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा एजेंसी और ठेला पर फल-सब्जी की बिक्री को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।


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