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Bihar Unlock-5: बिहार में आज से स्‍कूल, सिनेमा हाल और माल खुलेंगे; और भी कई बदलाव किए गए

Bihar Unlock-5 Update News बिहार के कोरोना की वजह से जारी पाबंदियों में छूट का दायरा आज से बढ़ गया है। हालांकि सरकार की ओर से कई शर्तें भी निर्धारित की गई हैं ज‍िनको नहीं मानना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 07 Aug 2021 07:07 AM (IST)Updated: Sat, 07 Aug 2021 07:07 AM (IST)
Bihar Unlock-5: बिहार में आज से स्‍कूल, सिनेमा हाल और माल खुलेंगे; और भी कई बदलाव किए गए
बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Corona Virus Lockdown Update News: बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए जारी बंदिशों में शनिवार यानी आज से छूट का दायरा बढ़ने वाला है। सरकार के निर्देश के मुताबिक आज से अनलाक-5 (Bihar Unlock-5 News) प्रभावी होगा। आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) ने चार अगस्त को अपनी बैठक में 50 फीसद उपस्थिति के साथ स्कूल, कोचिंग संस्थान व सिनेमा हाल को खोलने का फैसला लिया था। हालांकि इसके लिए जारी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। स्‍कूलों सहित सभी कार्यस्‍थलों के लिए विस्‍तृत निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख यह है कि सभी वर्किंग स्‍टाफ को कोविड का टीका लगवाना अनिवार्य है। स्‍कूलों और कोचिंग में शिक्षकों के साथ ही माल और सिनेमा हाल के स्‍टाफ पर भी यह नियम लागू होगा। यहां आप नए अनलाक गाइडलाइन की महत्‍वपूर्ण बातें जा सकेंगे। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्‍य के कई इलाकों में हालात का जायजा लेने के बाद अनलाक-5 का ऐलान किया था।

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  • इसके साथ ही 10वीं से ऊपर की पढ़ाई कराने वाले कोचिंग संस्थान एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे।
  • अभी नौवीं और इससे ऊपर की कक्षाओं में छात्र-छात्राओं को बुलाया जा सकेगा।
  • पहली से आठवीं तक के बच्‍चों की कक्षाएं 16 अगस्‍त से शुरू होंगी।
  • कक्षाओं में एक दिन में आधे ही बच्‍चों को बुलाने की इजाजत रहेगी।
  • शापिंग माल भी एक दिन के अंतराल पर खुल सकेंगे।
  • दुकानें अब साप्ताहिक बंदी के साथ शाम सात बजे तक रोज खुल सकेंगी।
  • आटो-बस व अन्य सार्वजनिक वाहनों में भी 50 फीसद की जगह 100 फीसद यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी।
  • धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे।
  • रात्रि कर्फ्यू समेत शेष नियम पूर्व की भांति ही प्रभावी रहेंगे।
  • नया आदेश सात से 25 अगस्त तक प्रभावी होगा।

सार्वजनिक स्‍थलों पर नहीं हो सकेंगे आयोजन

नई गाइडलाइन में भी सार्वजनिक स्थलों पर कोविड के अलावा अन्य सरकारी व निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। जिला प्रशासन को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सतत मानीटरिंग के निर्देेश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। कोविड प्रोटोकाल के प्रचार-प्रसार के साथ जिला प्रशासन को कड़ाई से इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।


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