Bihar Lockdown / Unlock Latest Guideline: बंद रहेंगे धर्म स्थलों के दरवाजे, ये रहे गाइडलाइन
Bihar Lockdown / Unlock Latest Guideline अनलाक 5 में बिहार सरकार ने काफी छूटें दी हैं। स्कूल कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हाल एवं माल भी खोले जा सकेंगे। हालांकि धर्म-स्थल अभी बंद ही रहेंगे।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Lockdown / Unlock Latest Guideline: कोरोना के मामले काबू में आने के बाद राज्य सरकार ने अनलाक-5 में कई बड़ी छूट दी है। सात अगस्त से 50 फीसद उपस्थिति के साथ स्कूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमाहाल व शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। शिक्षण संस्थानों में बच्चे एक दिन बीच कर आएंगे। सात अगस्त से नौवीं से दसवीं तक जबकि 16 अगस्त से पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। दसवीं से ऊपर की कक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान 50 फीसद क्षमता के साथ एक दिन अंतराल पर खुलेंगे। शापिंग माल भी एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। सिनेमाहाल भी शाम सात बजे तक ही शो दिखा सकेंगे। हालांकि, मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारे व चर्च आदि धर्म-स्थल आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
अभी तक एक दिन बीच कर खुल रहीं दुकानें
अब साप्ताहिक बंदी के साथ शाम सात बजे तक रोज खुल सकेंगी। ऑटो-बस व अन्य सार्वजनिक वाहनों में भी 50 फीसद की जगह 100 फीसद यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे। Night Curfew समेत शेष नियम पूर्व की भांति ही प्रभावी रहेंगे। नया आदेश सात से 25 अगस्त तक प्रभावी होगा।बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इसके बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से अनलाक-5 के गाइडलाइन की जानकारी दी।
कोविड टीका लेने वाले ही कर सकेंगे काम
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दुकानों व प्रतिष्ठानों में केवल कोविड का टीका लेने वालों को ही काम करने की अनुमति होगी। पुलिस के स्तर पर इसका सत्यापन होगा। दुकानदारों व प्रतिष्ठानों को अपने नजदीकी थाने में कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की सूचना के साथ देनी होगी। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों में भी केवल वहीं शिक्षक व कर्मी कार्यरत रहेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लगाया है। कोचिंग संस्थानों को भी कार्यरत कर्मियों की सूची नजदीकी थाने में देनी होगी।
सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
नई गाइडलाइन में भी सार्वजनिक स्थलों पर कोविड के अलावा अन्य सरकारी व निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक बरकरार रखी गई है। जिला प्रशासन को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सतत मानीटङ्क्षरग करने का निर्देश दिया गया है। सभी संस्थानों को मास्क, सैनिटाइजर व दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कोविड प्रोटोकाल के प्रचार-प्रसार के साथ जिला प्रशासन को कड़ाई से इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।
सात से 25 अगस्त तक प्रभावी होगा अनलाक-5, धार्मिक स्थल अभी रहेंगे बंद
- 50 फीसद उपस्थिति स्कूल, कोचिंग व सिनेमाहॉल में
- 100 फीसद यात्री बैठा सकेंगे ऑटो-बस व अन्य वाहन
- 07 अगस्त से खुलेंगे नौवीं से दसवीं तक के स्कूल
- 16 अगस्त से खुलेंगे पहली से आठवीं तक के स्कूल
- 07 बजे तक ही खुलेंगे सिनेमा हाल, माल व दुकानें
यह पाबंदियां रहेंगी जारी
- 09 बजे रात से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगी रात्रि कर्फ्यू
- 06 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे पार्क व उद्यान
- 50 फीसद उपस्थिति ही रेस्तरां, जिम, क्लब व स्विमिंग पूल में
- 50 व्यक्तियों को शादी-श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत
सीएम ने कहा-सावधानी जरूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए निर्देशों की जानकारी ट्वीट से देते हुए बताया कि विद्यालयों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी कोविड संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए।
अनलाक एक नजर में :
- 08 से 15 जून तक रहा अनलाक-1
- 16 से 22 जून तक रहा अनलाक-2
- 23 जून से 6 जुलाई तक अनलाक-3
- 07 जुलाई से 06 अगस्त तक अनलाक- 4
- 07 अगस्त से 25 अगस्त तक अनलाक- 5