बिहार परिवहन विभाग ने दी बड़ी राहत, वाहन चालक अब परमिट के लिए 20 जून तक कर सकेंगे आवेदन
बिहार परिवहन विभाग ने परमिट के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। बिहार से पश्चिम बंगाल और बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच वाहनों के परमिट के लिए अब 20 जून तक आवेदन किया जा सकता है। पहले यह तारीख 30 अप्रैल ही थी।
राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार परिवहन विभाग ने परमिट के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। बिहार से पश्चिम बंगाल और बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच वाहनों के परमिट के लिए अब 20 जून तक आवेदन किया जा सकता है। पहले यह तारीख 30 अप्रैल ही थी। उप परिवहन आयुक्त ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा।
निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ही करेंगे आवेदन
विभागीय निर्देश के अनुसार, सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले वाहन स्वामी परमिट के लिए 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र की मूलप्रति दो जुलाई तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ-पत्र की मूल प्रति जमा न करने की स्थिति में परमिट के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस लिए आवेदन से पहले विशेष ध्यान रखना होगा। बता दें कि पहले यह तारीख 30 अप्रैल ही थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 जून कर दिया गया है। इस बाबत निर्देश उप परिवहन आयुक्त ने जारी कर दिया है।
ओवरलोड गाड़ियों की जांच के लिए खरीदे जाएंगे उपकरण
राज्य भर में ओवरलोड गाड़ियों की जांच के लिए परिवहन विभाग जल्द ही पोर्टेबल वे-पैड की खरीद करेगा। इस मशीन से कहीं भी गाड़ियों के ओवरलोड होने की जांच की जा सकती है। पहले चरण में 20 पोर्टेबल वे-पैड की खरीदारी की जाएगी।
चेकपोस्ट से इतर भी ओवरलोडिंग की जांच
फिलहाल, मालवाहक गाड़ियों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए राज्य के कई चेक पोस्टों पर वे-ब्रिज उपलब्ध हैं। जब कोई मालवाहक गाड़ियां चेकपोस्ट से होकर गुजरती हैं, तो भार क्षमता का माप हो जाता है। क्षमता से अधिक होने पर जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि चेकपोस्ट के इतर मालवाहक गाड़ियों की जांच में मुश्किल हो रही थी। नए उपकरण से चेकपोस्ट से इतर भी ओवरलोडिंग की जांच की जा सकेगी। इससे वहनों का माप करने में सहायता मिलेगी।