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Bihar School Reopen Guidelines: अगस्‍त में खुल जाएंगे 10वीं तक के स्‍कूल, इसकी गाइडलाइन भी जानिए

Bihar Schools Reopen Guidelines बिहार में 10वीं तक के स्‍कूल अगस्‍त के दूसरे सप्‍ताह में खुल जाएंगे लेकिन क्‍या आप इसकी गाइडलाइन जानते हैं? राज्‍य के आपदा प्रबंधन समूह के इस बाबत फैसले के पहले जानिए स्‍कूलों के खोले जाने को लेकर संभावित गाइडलाइन।

By Amit AlokEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 05:52 PM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 05:56 PM (IST)
Bihar School Reopen Guidelines: अगस्‍त में खुल जाएंगे 10वीं तक के स्‍कूल, इसकी गाइडलाइन भी जानिए
बिहार में अगस्‍त में खुल जाएंगे 10वीं तक के स्‍कूल। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, आनलाइन डेस्‍क। Bihar Schools Reopen Guidelines बिहार में कोरोना वायरस महामारी (CoronaVirus Pandemic) के घटे मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार (Nitish Government) क्रमवार राज्‍य को अनलॉक (Phased Unlock) कर रही है। इसके तहत शिक्षण संस्‍थान (Educational Institutions) भी खोले जा रहे हैं। कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस (COVID-19 Guidelines) के तहत 11वीं व 12वीं के स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। आगे अगस्‍त के दूसरे सप्‍ताह से 10वीं तक के स्‍कूल भी खोल दिए जाएंगे। राज्‍य का आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) इसके लिए जल्‍दी ही गाइडलाइंस जारी करेगा।

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दूसरी लहर में पांच अप्रैल से बंद किए गए थे शिक्षण संस्थान

विदित हो कि कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर (Second Wave of CoronaVirus Infection) में बीते तीन अप्रैल को आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में राज्य सरकार ने पांच अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया था। इसके बाद बीते महीने खोले गए शिक्षण संस्‍थानों में कोरोना से बचाव के लिए सख्‍त गाइडलाइन लागू की गई है। ऐसी ही गाइडलाइन आगे 10वीं तक के स्‍कूलों के लिए भी लागू की जाएगी।

10वीं तक के स्‍कूलों की संभावित गाइडलाइन, एक नजर

  • स्‍कूलों में 50 फीसद छात्र-छात्राओं को ही आने की अनुमति दी जाएगी।
  • स्‍कूल के प्रवेश द्वार पर ही छात्र-छात्राओं व स्‍कूल कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • आगमन व प्रस्थान के समय स्कूल गेट खोलकर रखने होंगे। आने-जाने के लिए अलग-अलग गेट होंगे।
  • स्‍कूलों में बगैर मास्‍क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुख्‍य द्वार से लेकर स्‍टाफ रूम व कक्षाओं तक जगह-जगह हैंड सेनिटाइजर भी रखना होगा।
  • कोरोनावयरस की वेैक्सीन ले चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
  • कक्षाओं में कम से कम छह फीट की दूरी रखनी होगी। स्टाफ रूम, कार्यालय व आगत कक्ष के लिए भी यही नियम रहेगा।
  • जिन स्‍कूलों में अधिक नामांकन है, वे दो पालियों में संचालित किए जाएंगे।
  • स्कूलों में समारोह या त्योहार आदि के आयोजन नही किए जाएंगे।  

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