विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बिहार में RTE के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की तिथि 20 मार्च तक बढ़ी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Published: Thu, 12 Mar 2026 06:13 AM (IST)

शिक्षा विभाग ने बिहार के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में नामांकन कराने की तिथि 20 मार्च तक बढ़ाई गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) को पत्र भेजकर चयनित बच्चों का समय सीमा में नामांकन कराने का आदेश दिया है। नामांकन में उदासीनता बरतने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक विक्रम विरकर ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन लिया गया था। उसमें चयनित बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए 10 मार्च तक तिथि निर्धारित की गई थी। 

69,193 छात्रों में से मात्र 40,626 नामांकन

ऑनलाइन नामांकन हेतु चयनित 69,193 छात्रों में से मात्र 40,626 छात्रों का नामांकन हुआ है। इसको देखते हुए 20 मार्च तक नामांकन की तिथि बढ़ाई की गई है। चयनित सभी बच्चों का विस्तारित तिथि तक संबंधित विद्यालयों में नामांकन करना सुनिश्चित करें। 

इसके साथ ही जिन विद्यालयों द्वारा नामांकन करने में शिथिलता बरती जा रही है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।