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Bihar: सरकारी स्कूलों में छात्राओं के शौचालय की कमी को लेकर हाई कोर्ट गंभीर, PIL दायर करने के दिए निर्देश

Girl Education कोर्ट ने आंकड़ों के अवलोकन में पाया कि जिस स्कूल में दो हजार से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं वहां सिर्फ दो शौचालय हैं। वहींं गुलजारबाग के बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज में 1075 छात्राओं पर दो शौचालय हैं। (फाइल फोटो)

By Sunil RajEdited By: Prateek JainPublished: Thu, 19 Jan 2023 11:52 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jan 2023 11:52 PM (IST)
Bihar: सरकारी स्कूलों में छात्राओं के शौचालय की कमी को लेकर हाई कोर्ट गंभीर, PIL दायर करने के दिए निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के शौचालय नहीं होने के मामले पर सुनवाई की।

पटना, राज्य ब्यूरो: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के शौचालय नहीं होने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ के समक्ष पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हलफनामा दायर कर सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए बने शौचालय का आंकड़ा दिया गया।

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कोर्ट ने आंकड़ों के अवलोकन में पाया कि जिस स्कूल में दो हजार से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं, वहां सिर्फ दो शौचालय हैं। वहींं, गुलजारबाग के बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज में 1075 छात्राओं पर दो शौचालय हैं। इसी प्रकार बालिकाओं के लिए शहर के कई सरकारी स्कूलों में शौचालय की काफी कमी है, जिसके कारण छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती हैं।

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को इस मामले में सरकार का पक्ष रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस आंकड़े को लेकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शौचालय की कमी को लेकर एक अलग लोकहित याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।

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