Move to Jagran APP

बिहार पंचायत चुनाव 2021: पहले चरण में 858 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी, गया के सबसे अधिक

बिहार में पंचायत चुनाव में 26 ग्राम पंचायत सदस्य 830 पंच एक जिला परिषद सदस्य और एक पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। ग्राम कचहरी पंच के 71 और ग्राम पंचायत सदस्य के एक पद पर किसी ने नहीं भरा पर्चा।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 09:53 PM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 09:53 PM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव 2021: पहले चरण में 858 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी, गया के सबसे अधिक
4985 पदों में नाम वापसी के बाद 858 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी रहे। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में कुल 4985 पदों में नाम वापसी के बाद 858 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी रहे। वहीं, ग्राम कचहरी पंच के 71 और ग्राम पंचायत सदस्य के एक पद पर किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। ऐसे में इन 72 पदों पर आयोग को नए सिरे से चुनाव कराना होगा। गौरतलब है कि गया जिला के बेलागंज प्रखंड में सर्वाधिक 127 जन-प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं।

loksabha election banner

पहले चरण में दस जिलों के 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों में सभी छह श्रेणी के पदों पर 24 सितंबर को चुनाव होना है। वहीं, मतगणना 26 व 27 सितंबर को होगी। 13 सितंबर को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद अंतिम रूप से राज्य निर्वाचन आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। 

इन पदों पर हुआ निर्वाचन

आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 2223 पदों में 26 पदों, पंच के कुल 2223 पदों में  830 पदों, जिला परिषद सदस्य के 22 पदों में एक पद एवं पंचायत समिति सदस्य के कुल 195 पदों से में एक पद पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। वहीं, ग्राम कचहरी के कुल 2233 पदों में 71 पदों एवं ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 2233 पदों में से एक पद पर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया। 

धार्मिक स्थानों पर चुनाव प्रचार वर्जित

गोपालगंज में निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकेगा और न ही नहीं पोस्टर बैनर के लिए इस्तेमाल करेगा। उम्मीदवार किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के दोषी पाए जाते हैं। उन्हें चुनाव लडऩे से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा चुनावी प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकता है। किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है न ही समुदाय या धार्मिक चोट पहुंचाने वाला बयान दे सकता है। ऐसा करने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई होगी। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में नुक्कड़ सभा का आयोजन बगैर अनुमति के नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवार को इसके लिए पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। दूसरों के मकान पर बिना सहमति के पोस्टर बैनर नहीं लगाया जा सकेगा।

 

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.