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Bihar Panchayat Chunav: घर के सामने नहीं लगा सकेंगे नारा, किसी के खिलाफ टिप्पणी पड़ेगी भारी

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 20 Jul 2021 06:51 PM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 06:51 PM (IST)
Bihar Panchayat Chunav: घर के सामने नहीं लगा सकेंगे नारा, किसी के खिलाफ टिप्पणी पड़ेगी भारी
पंचायत चुनाव की गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखना होगा। प्रतीकात्मक तस्वीर।

जासं, सिवान : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। निर्वाचन आयोग  द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे। ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा उपयोग

पंचायत चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक है। जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी।

दूसरे उम्मीदवार का पोस्टर हटाने पर भी होगी कार्रवाई

पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं परंतु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे।

राजनीतिक दल के झंडे के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध

पंचायत चुनाव में चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे। शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्रामगृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार एवं चारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे और ना ही किसी प्रकार का नारा लिखा जाएगा।

तैयरियों में जुटा विभाग

सिवान जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन का पालन उम्मीदवारों को करना ही होगा। कोई ऐसा काम जिससे किसी धर्म या संप्रदाय की भावनाएं आहत होतीं हों, नहीं करना है। पंचायत चुनाव लड़ने से लेकर जीतने के बाद तक इस बात का ध्यान रखना होगा। आयोग से मिले निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा। चुनाव को लेकर तैयारी में विभाग जुटा हुआ है।


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