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जाति नहीं बदल सकते तो धर्म कैसे? धर्मांतरण पर सदन में गरमाई बहस, नीतीश के मंत्री ने दिया जवाब

Published: Fri, 27 Feb 2026 08:25 PM (IST)

बिहार विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पर बहस हुई। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि फिलहाल ऐसा ...और पढ़ें

भाजपा विधायक जीवेश कुमार, मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की बातें सुनते विधानसभा अध्‍यक्ष प्रेम कुमार।

भाजपा विधायक जीवेश कुमार, मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की बातें सुनते विधानसभा अध्‍यक्ष प्रेम कुमार।

HighLights

  1. बिहार में धर्मांतरण कानून पर फिलहाल कोई विचार नहीं।

  2. विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को समीक्षा का निर्देश दिया।

  3. अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दिया हवाला।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में धर्मांतरण रोकने को ले फिलहाल कोई कानून विचाराधीन नहीं है। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को विधानसभा में वीरेंद्र कुमार व कई अन्य विधायकों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के जवाब में यह बात कही।

वहीं इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. प्रेम कुमार ने यह नियमन दिया कि सरकार इसकी समीक्षा करे और उसके बाद कार्रवाई हो। 

ध्यानाकर्षण में यह कहा गया कि देश के कई प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 (संशोधित 2024) के अंतर्गत धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कई कानून लागू हैं।

धर्मांतरण के कारण बढ़ी मुसलमानों और इसाइयों की संख्‍या 

धोखाधड़ी, बाल विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध इस कानून के अंतर्गत एक या 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान है।

यह सभी अपराध गैर जमानती हैं। इस कानून का उपयोग मुख्य रूप से विवाह के बहाने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए किया जा रहा है। 

धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाई की जनसंख्या में असमान्य वृद्धि हुई है। बिहार में पांच हजार से अधिक चर्च की स्थापना हो चुकी है।

ईसाईयों का राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट 15.52 प्रचिशत है वहीं बिहार में यह 143,23 प्रतिशत है। सीमावर्ती कई जिलों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि संविधान धर्म बदलने की इजाजत नहीं देता।

जात‍ि बदलने की इजाजत नहीं तो धर्म कैसे 

भाजपा विधायक जीवेश कुमार ने एक मामला उठाया कहा कि उनके विस क्षेत्र में एक लड़की को दो बच्‍चों का पिता मो सितारे बहला-फुसलाकर लेकर भागा है। 

अनुच्‍छेद 28 में इसपर कड़ी सजा का प्रावधान है। देश में जात‍ि बदलने की इजाजत नहीं है तो धर्म कैसे बदल देंगे। धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ कैसे ले लेते हैं।