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बिहार में नए वकीलों को मिलेगा 5000 रुपये मासिक स्टाइपेंड, अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर

Published: Mon, 26 Oct 2026 06:18 PM (IST)

बिहार में नए वकीलों को तीन साल तक हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड के लिए 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा।

बिहार में नए वकीलों को मिलेगा 5000 रुपये मासिक स्टाइपेंड, आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर

बिहार में नए वकीलों को मिलेगा 5000 रुपये मासिक स्टाइपेंड, आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर

HighLights

  1. नए वकीलों को तीन साल तक मासिक स्टाइपेंड।

  2. आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई।

  3. पात्रता हेतु 1 जनवरी 2024 के बाद पंजीकरण आवश्यक।

विधि संवाददाता, पटना। बिहार में नए वकीलों को तीन वर्षों तक हर माह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड देने की योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। महाधिवक्ता एसडी संजय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करने पर स्टाइपेंड के पात्र होंगे।

महाधिवक्ता ने कहा कि यह नई योजना है, इसलिए शुरुआत में कुछ व्यावहारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि, सरकार नए वकीलों को योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें नए वकीलों को तीन वर्षों तक मासिक स्टाइपेंड देने के अलावा अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की सहायता देना शामिल है।

इसके लिए सरकार बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय की सुविधा और चेंबरों में सुधार की योजनाएं भी शामिल हैं।

कैसे करें आवेदन?

स्टाइपेंड के लिए आवेदन करने के इच्छुक अधिवक्ताओं को 100 रुपये का फॉर्म खरीदना होगा। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाणपत्र, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र, अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र, माता-पिता का आय प्रमाणपत्र और बिहार का निवासी होने का प्रमाण देना होगा।

इसके अलावा पैन कार्ड, अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र, आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने और वकालत के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में शामिल नहीं होने संबंधी शपथपत्र तथा एक रद चेक भी जमा करना होगा।

महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि आवेदन पर संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा।