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दिव्यागों की शादी के लिए 1 लाख रुपये देगी बिहार सरकार, बस ये शर्तें करनी होंगी पूरी

Published: Wed, 07 Oct 2026 02:16 PM (IST)

बिहार सरकार मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दिव्यांग जोड़ों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

एआई जनरेटेड फोटो

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HighLights

  1. दिव्यांग जोड़ों को विवाह पर 1 लाख रुपये का अनुदान।

  2. योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या बुनियाद केंद्र से आवेदन।

  3. बिहार का निवासी और न्यूनतम 40% दिव्यांगता अनिवार्य।

डिजिटल डेस्क, पटना। शादी सबके जीवन का एक सपना होता है, लेकिन दिव्यांगता की वजह से अक्सर कई युवा और उनके परिवारों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। समाज की तंग सोच और आर्थिक तंगी का साया हमेशा उनके सपनों पर भारी पड़ता है।

दिव्यांगों की इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू की है, जिससे दिव्यांग भी अपना घर बसा सकते हैं।

सरकार इसके लिए उन्हें अनुदान देती है और भविष्य को सुरक्षित करने का इंतजाम करती है। इस स्टोरी में हम इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें और प्रोसेस के बारे में जानेंगे।

₹1 लाख की आर्थिक मदद

यदि शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक या दोनों दिव्यांग हैं, तो मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।

यह राशि लाभार्थी के नाम से 3 से 5 वर्षों के लिए FD के रूप में बैंक में जमा की जाती है। इसका उपयोग वह भविष्य में अपना रोजगार शुरू करने के लिए भी कर सकते हैं।

कैसे करें अप्लाई?

Bihar Divyangjan Vivah Scheme का लाभ लेने के लिए ई-सुविधा पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होता है। इसके अलावा संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोशिका (बुनियाद केंद्र) में जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद प्रोत्साहन राशि जारी की जाती है।

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)

  • वर (पति) या वधू (पत्नी) में से कम से कम एक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक का न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना आवश्यक है (सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)।
  • शादी के समय महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • विवाह का कानूनी रूप से पंजीकृत (Marriage Certificate) होना जरूरी है।
  • यह लाभ केवल पहली शादी के लिए दिया जाएगा।
  • विवाह होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • वर एवं वधू का आधार कार्ड
  • बिहार का निवास प्रमाण पत्र
  • CMO/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • विवाह निबंधन प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)
  • संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक (आवेदक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए)
  • आयु प्रमाण पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड)

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