Bihar Sand Mining: बिहार में खनन पदाधिकारियों को मिलेंगी मजिस्ट्रेट की शक्तियां, गृह विभाग को भेजा गया प्रस्ताव
बिहार सरकार जल्द ही खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे देगी। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव गृह विभाग को सौंप दिया है। अवैध बालू खनन पर रोक की कड़ी में यह नई पहल होगी। खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां इसलिए दी जाएंगी ताकि वे अवैध खनन के मामले में त्वरित कार्रवाई कर सकें। हालांकि गोली चलाने का अधिकार पुलिस के पास ही रहेगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बालू के अवैध खनन (Bihar Sand Mining) पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार जल्द ही खनन पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकती है। खान व भूतत्व विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव गृह विभाग को सौंपा है।
यह जानकारी खान एवं भू-तत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी मीडिया से साझा की।
खान व भूतत्व विभाग ने पहले यह तय किया था कि विभाग खनन पुलिस का गठन करेगा। खनन पुलिस की मदद लेकर राज्य के अमूमन सभी जिलों में होने वाले अवैध बालू खनन पर रोक लगाना मकसद था।
पुलिस के पास ही रहेगा गोली चलाने का अधिकार
मिहिर सिंह ने कहा कि अब यह निर्णय लिया गया है कि खनन पदाधिकारियों को ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाएंगी, ताकि वे अवैध खनन के मामले में त्वरित कार्रवाई कर सकें। आरोपितों पर कार्रवाई करने का या गोली चलाने का अधिकार पुलिस के पास ही सीमित रहेगा।
उन्होंने कहा कि विभाग में इस आशय का प्रस्ताव तैयार करके अनुमति के लिए गृह विभाग को भेज दिया है। उम्मीद की जाती है इस पर जल्द ही निर्णय होगा।