Bihar Lockdown 4.0 Reliefs: रेड जोन में बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय, जानिए क्या मिलेंगी रियायतें
Bihar Lockdown 4.0 Reliefs लॉकडाउन 4 में सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में रखे गए हैं। राज्य के विभिन्न इलाकों में कई रियायतें भी दी गईं हैं। जानकारी के लिए पढ़ें खबर।
पटना, स्टेट ब्यूरो। Bihar Lockdown 4.0 Reliefs: बिहार में लॉकडाउन 4 के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों के साथ राज्य के सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन घोषित कर दिया है। रेड और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। अन्य सभी जोन को समान क्षेत्र घोषित किया गया है।
बिहार में लॉकडाउन 4 को ले नए दिशा-निर्देश जारी
केंद्र सरकार के लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन के बाद बिहार ने भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें केवल एक नई छूट दी गई है। बिहार में कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, किंतु रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं मिलेगी।
रेड जोन में रहेंगे राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय
गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सभी प्रखंड मुख्यालयों में क्वारंटाइन केंद्रों में बाहर से आ रहे मजदूरों को रखा जा रहा है। लिहाजा यहां संक्रमण का खतरा भी सबसे ज्यादा है। ऐसे में सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में रहेंगे। वहां लॉकडाउन 1 की तरह तमाम बंदिशें लागू रहेंगी।
रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर मिलेंगी रियायतें
राज्य सरकार ने रेड और कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सभी इलाकों को एक ही जोन में रखा है। वहां जरूरी सामानों के अलावा कपड़े की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, संबंधित जिलों के डीएम तय करेंगे कि दुकानें किस तरह से खुलें ताकि वहां ज्यादा भीड़ न होने पाए। कपड़े की दुकानों में रेडीमेड कपड़े भी शामिल हैं। लोगों को अपने घर के पास की दुकानों में ही खरीदारी करने की इजाजत होगी।
मरीजों, यात्रियों के लिए टैक्सी चलाने की इजाजत
राज्य सरकार ने ओला एवं उबर समेत दूसरी टैक्सियों को चलाने की इजाजत दे दी है। किंतु वे सिर्फ मरीजों और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए ही चलेंगी। रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटो के बारे में परिवहन विभाग अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा। निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही एक दिन में कार्यालय जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में भी पहले जैसे नियम लागू रहेंगे।