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बिहार में घर बैठे मोबाइल से करें दाखिल-खारिज और काटें जमीन की रसीद, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Published: Wed, 09 Sep 2026 03:57 PM (IST)

Bihar Dakhil Kharij Online Process: बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन दाखिल-खारिज और लगान रसीद काटा जा सकता है, जिससे ...और पढ़ें

बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज और लगान रसीद अब घर बैठे ऑनलाइन करें

बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज और लगान रसीद अब घर बैठे ऑनलाइन करें

HighLights

  1. दाखिल-खारिज और लगान रसीद ऑनलाइन करने की सुविधा।

  2. बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन, भुगतान और सुधार उपलब्ध।

  3. रिजेक्शन पर अपील, गलतियों का परिमार्जन से सुधार।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अब जमीन से जुड़े लगभग सभी काम ऑनलाइन घर बैठे हो जाते हैं। जमीन से जुड़ी कागजी उलझन से निपटना भी आसान हो गया है। सरकार लगातार जमीन से जुड़े कार्यों को आसान बनाने के लिए नए-नए कदम उठा रही है।

इसी कड़ी में सरकार ने दाखिल-खारिज (Land Mutation in Bihar) और लगान रसीद (Bihar Bhumi Lagan) को पूरी तरह ऑनलाइन करके जमीन मालिकों को काफी राहत दी है।

अब आप बिचौलियों को पैसे दिए बिना घर बैठे खुद ही दाखिल-खारिज और लगान रसीद का काम कर सकते हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल' (biharbhumi.bihar.gov.in) के जरिए ये सारे काम कुछ ही क्लिक्स में पूरे हो जाते हैं।

Bihar Land Mutation

चलिए अब स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Bihar Dakhil Kharij) करने का पूरा प्रोसेस समझते हैं-

  • सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर biharbhumi.bihar.gov.in खोलें।
  • होमपेज पर 'ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें' ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अगर आप पहली बार आए हैं, तो 'Registration' पर क्लिक कर अपना अकाउंट बनाएं। पहले से अकाउंट है तो लॉग-इन करें।
  • लॉग-इन के बाद अपनी जमीन की पूरी जानकारी, डीड (केवाला) का नंबर, डेट और खरीदार/विक्रेता का विवरण भरें।
  • अपनी रजिस्टर्ड डीड (दस्तावेज) की एक साफ पीडीएफ फाइल अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
  • आपको एक रिसिप्ट (वाद संख्या) मिलेगी, जिसे सेव कर लें। इसी से आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर पाएंगे।

ये तो थी ऑनलाइन दाखिल-खारिज की बात, अब जानते हैं ऑनलाइन जमीन की रसीद कैसे काटें?

  • बिहार भूमि पोर्टल पर ही 'भू-लगान' वाले ऑप्शन लिंक पर क्लिक करें।
  • 'ऑनलाइन भुगतान करें' (Pay Online) का विकल्प चुनें।
  • अपना जिला, अंचल, हल्का (पंचायत) और मौजा (गांव) चुनें।
  • 'भाग वर्तमान' और 'पृष्ठ संख्या' डालकर अपनी जमीन खोजें (यह जानकारी आपकी पुरानी रसीद या जमाबंदी पर लिखी होती है)।
  • जमीन का विवरण सामने आने पर अपना बकाया देखें और UPI या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करके नई रसीद तुरंत डाउनलोड कर लें।

कई बार जमीन मालिकों के सामने दाखिल-खारिज रिजेक्शन की भी समस्या आती है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर दाखिल-खारिज रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

कई बार मामूली कागजी कमी के कारण अंचलाधिकारी दाखिल-खारिज का आवेदन रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में आपको दोबारा शुरुआत करने या बिचौलियों के पास जाने की जरूरत नहीं है।

सबसे पहले आपको पोर्टल से रिजेक्शन स्लिप को डाउनलोड करना है और इसके साथ अपनी डीड की कॉपी लेकर आप अपने अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसे 'दाखिल-खारिज अपील वाद' (Mutation Appeal) कहा जाता है।

अगर रसीद या जमाबंदी में नाम गलत हो तो ऐसे करें सुधार?

  • अगर आपकी पुरानी रसीद में नाम, खाता, खेसरा या रकबा (एरिया) गलत दर्ज हो गया है, तो इसे सुधारने के लिए 'परिमार्जन पोर्टल' बनाया गया है।
  • बिहार भूमि के होमपेज पर ही 'परिमार्जन' (Parimarjan Plus) लिंक पर जाएं।
  • अपनी जरूरत के हिसाब से सुधार का प्रकार चुनें (जैसे- नाम या रकबे में सुधार)।
  • सही जानकारी वाले दस्तावेजों (जैसे- डीड, खतियान, या वंशावली) की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी का पीडीएफ बनाकर अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करते ही एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। राजस्व कर्मचारी इस आईडी के आधार पर आपके दस्तावेजों की जांच कर गलतियों को ऑनलाइन सुधार देगा।

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