ट्रैक्टर समेत 85 कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
बिहार सरकार की Krishi Yantrikaran Yojana के तहत किसान 86 प्रकार के कृषि उपकरणों पर 40% से 80% तक अनुदान ...और पढ़ें

कृषि यंत्रीकरण योजना। फोटो जागरण
HighLights
86 कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक अनुदान उपलब्ध।
आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, ऑनलाइन प्रक्रिया।
चयन लॉटरी से, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में।
डिजिटल डेस्क, पटना। अगर आप ट्रैक्टर या खेती से जुड़ी कोई मशीन खरीदना चाहते हैं तो बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना (SMAM) आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है।इसके माध्यम से कुल 86 प्रकार के कृषि उपकरणों की खरीदारी पर 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) मिलता है।
SMAM के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पात्र किसान 30 सितंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसकी क्या प्रोसेस होगी जानेंगे इस स्टोरी में...
अगर आपको कृषि यंत्र खरीदना है तो आप Bihar Krishi Yantra Subsidy के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए किसान की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए और उसका मोबाईल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक्टिव बैंक खाता का होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप farmech.bihar.gov.in पर जाकर कृषि यंत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1: किसान पंजीकरण
1. सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'किसान पंजीकरण' विकल्प का चयन करें।
3. उपलब्ध तीन विकल्पों में से अपनी सुविधानुसार एक चुनें और आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
4. बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करके अपना पंजीकरण संपन्न करें।
स्टेप 2: सब्सिडी के लिए आवेदन
1. पंजीकरण के बाद कृषि यांत्रीकरण के पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर जाएं।
2. अपनी आवश्यकता और श्रेणी के अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी पंजीकरण संख्या (Registration ID) का उपयोग करके लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
लाभार्थी चयन और भुगतान प्रक्रिया
आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद लाभार्थियों का चुनाव ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी के माध्यम से चुने गए किसानों को 15 दिनों के भीतर निर्धारित कृषि यंत्र की खरीदारी करनी होगी। इसके बाद, सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी
कृषि उपकरण: 86 तरह के कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक की छूट।
किसान ड्रोन केंद्र: स्थापना के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये की सहायता।
कस्टम हायरिंग सेंटर: 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान।
कृषि यंत्र बैंक: स्थापना के लिए 8 लाख रुपये तक का अनुदान।
विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर:12 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
