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गांवों में हर परिवार को छह मास्‍क देगी सरकार, पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक को जिम्‍मेदारी

Bihar Government News बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला ग्रामीण इलाके में प्रत्येक परिवार को छह-छह मास्क देगी सरकार संबंधित पंचायत सचिव व कार्यपालक सहायक घर-घर जाकर करेंगे मास्क का वितरण पंचायती राज विभाग ने जारी किया निर्देश

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 01:53 PM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 01:53 PM (IST)
गांवों में हर परिवार को छह मास्‍क देगी सरकार, पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक को जिम्‍मेदारी
बिहार के गांवों में मास्‍क बांटेगी सरकार। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। ग्रामीण इलाके में सरकार सभी परिवारों को छह-छह मास्क देगी। मास्क का वितरण संबंधित पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी। प्रत्येक मास्क की कीमत जीएसटी सहित 15 रुपये से अधिक नहीं होगी। मास्क की कीमत को न्यूनतम रखा जाए। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध अनुदान मद की राशि से मास्क की खरीद की जाएगी। एक परिवार में अधिकतम सौ रुपये के मास्क ही दिए जाएंगे।

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फोटो परिचय पत्र दिखाने पर मिलेगा मास्‍क

मास्क का वितरण किसी भी प्रकार का फोटो परिचय पत्र दिखाने पर ही संभव होगा। ग्राम पंचायत द्वारा मास्क खरीद में सबसे पहले जीविका संपोषित ग्राम संगठन, संकुल संघ, उत्पादन समूह व खादी भंडार को प्राथमिकता दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें।

स्‍थानीय स्‍तर पर मास्‍क बनाने की तैयारी

यदि इन संगठनों द्वारा आवश्यक मात्रा में मास्क उपलब्ध कराने में परेशानी है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर कपड़े का मास्क तैयार कराया जाएगा। इसमें जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित उद्यमियों की सेवा प्राथमिकता पर ली जा सकेगी। सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सरकार के इस निर्णय के अनुपालन की मॉनीटरिंग की जाएगी। पंचायती राज विभाग को इस बारे में दैनिक प्रतिवेदन भी भेजा जाना है।

पंचायत सचिव को निगरानी का जिम्‍मा

पंचायती राज विभाग द्वारा यह हिदायत दी गई है कि गांव में किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना का लक्षण दिखता है तो तुरंत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी सूचना देकर कोरोना जांच कराई जाए। पंचायत सचिव को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में कोरोना प्रबंधन में गंभीरता दिखाते हुए रोकथाम के लिए सभी प्रभावकारी कदम उठाएं।


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